युवती ने की आत्महत्या, सहेली व उसकी बहन को चार साल कैद

 

उज्जैन । दोपहिया वाहन ट्रांसफर नहीं करने के कारण एक युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। इससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने उसकी सहेली व उसकी तीन बहनों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था। मामले में मंगलवार को कोर्ट ने सहेली व उसकी एक बहन को चार साल कैद व एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं दो आरोपितों को बरी कर दिया। अभियोजन मीडिया प्रभारी मुकेश कुन्हारे ने बताया कि हीरामिल की चाल निवासी वर्षा कुशवाह की दोस्ती शास्त्री नगर निवासी दीपा पिता रामभाउ तगारे से थी।

दीपा ने दोपहिया वाहन खरीदा था। इसे चलाने के लिए वर्षा को दिया था। वाहन से दुर्घटना होने पर वर्षा के भाई विक्रमसिंह के दोस्त दीपक डागर की मौत हो गई थी। एक्सीडेंट क्लेम लेने के लिए विक्रमसिंह अपनी बहन वर्षा को दीपा से वाहन अपने नाम ट्रांसफर करने के लिए कहने लगा। 19 मई 2015 को वर्षा अपनी सहेली दीपा के घर शास्त्री नगर गई थी।

नाम ट्रांसफर नहीं करने पर वर्षा ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। इससे उसकी मौत हो गई थी। विक्रमसिंह की शिकायत पर देवासगेट पुलिस ने दीपा और उसकी तीन बहन कविता, ममता व अनिता के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था। मंगलवार को कोर्ट ने दीपा व उसकी बहन कविता को चार साल कैद व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा ममता व अनिता को बरी करने के आदेश जारी कर दिए।

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