20 रुपए में सड़क पर बेचें टीवी और फ्रिज…

उज्जैन। सड़क और फुटपाथ पैदल और वाहन चालकों के लिये आरक्षित होते हैं। शासन द्वारा इसके उपयोग के लिये अनेक नियम भी बनाये हैं। यदि कोई व्यक्ति सड़क अथवा फुटपाथ और पोर्च पर कब्जा कर व्यापार करता है तो वह अवैधानिक माना जाता है। व्यापारी के खिलाफ जुर्माना और अतिक्रमण कर रखा गया सामान जब्त करने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जाती है, लेकिन यदि वस्तुस्थिति देखें तो ऐसा लगता है कि नगर निगम के अधिकारियों ने फ्रीगंज क्षेत्र के कुछ दुकानदारों को विशेष छूट दे रखी है। यह छूट भी अनूठी है जिसकी जानकारी दूसरे व्यापारियों को लगने के बाद आने वाले दिनों में वह भी सड़क, फुटपाथ और पोर्च पर दुकानें सजाकर व्यापार करेंगे।

फ्रीगंज के व्यापारी मात्र 20 रुपये या 7 रुपये स्क्वेयर फीट के मान से नगर निगम में जुर्माना भरकर सड़क और पोर्च की जमीन पर फ्रीज, कूलर, एसी, टीवी आदि रखकर बेच रहे हैं। सड़क पर व्यापारियों ने इलेक्ट्रॉनिक सामान रखकर कब्जा कर लिया है जिससे पैदल और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है लेकिन त्यौहारी सीजन में लोगों से पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को कोई सरोकार नहीं

यह है जुर्माने का गणित
नगर निगम द्वारा यदि कोई व्यक्ति सड़क, फुटपाथ अथवा पोर्च में ठेला, गुमटी या रेहड़ी लगाकर व्यापार करता है तो उसकी 20 रुपये की रसीद काटी जाती है। कोई दुकानदार अपनी दुकान के बाहर फुटपाथ या सड़क पर सामान रखता है तो उसके द्वारा अतिक्रमित की गई जगह का 7 रुपये स्क्वेयर फीट के मान से जुर्माना लगाया जाता है।

इस कार्रवाई में एक बात खास होती है कि यदि दुकानदार सड़क, पोर्च या फुटपाथ पर अतिक्रमण कर सामान रखता है तो उसका सामान भी जब्त किया जाता है लेकिन नगर निगम की बाजार वसूली गैंग के अधिकारियों की मिलीभगत से फ्रीगंज क्षेत्र के शोरूम संचालक मात्र 20 रुपये जुर्माने की रसीद नगर निगम से कटवाकर फुटपाथ और पोर्च पर कब्जा किये हुए हैं। खास बात यह कि पोर्च की जमीन पर वी मार्ट संचालक ने एक गुमटी भी रख ली है। इन सभी नियम को दरकिनार करने के बाद भी निगम इस ओर कार्यवाही नहीं कर रहा है।

अतिक्रमण से सड़क पर हो रही पार्किंग
व्यापारियों द्वारा फुटपाथ, वाहन पार्किंग स्थल, पोर्च की जमीन पर अतिक्रमण कर फ्रीज, कूलर, एसी, टीवी आदि रख लिये जाने के कारण लोग अपने दो पहिया, चार पहिया वाहन सड़क पर खड़े कर रहे हैं। इस कारण सड़क से दूसरे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। खास बात यह कि बीच सड़क पर खड़े वाहनों को यातायात पुलिस की क्रेन उठाकर ले जाती है ऐसे में वाहन चालक को 500 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ता है, जबकि व्यापारी का इससे कोई नुकसान नहीं होता।

सामान जब्त करेंगे
सड़क, पोर्च और फुटपाथ आमजनों के लिये हैं, उस पर अतिक्रमण कर व्यापार नहीं किया जा सकता। यदि दुकानदार ऐसा कर रहे हैं तो सामान जब्त करेंगे।
प्रतिभा पाल, आयुक्त, नगर निगम

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