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4 दिन बाद शादी थी, टीम ने रुकवाया बाल विवाह:दुल्हन के बालिग़ होने के दस्तावेज नहीं पेश कर पाए
उज्जैन के पास ग्राम सेमलिया तहसील महिदपुर में बाल विवाह की सुचना पर महिला बाल विकास की टीम पहुंची। जहां जानकारी लेने पर खबर सही निकली। यहाँ पर एक नाबालिग की शादी की तैयारी चल रही थी जिसे टीम ने रुकवा दिया है।
उज्जैन जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग साबिर अहमद सिद्दीकी ने बताया कि शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास विभाग उज्जैन को शिकायत प्राप्त हुई कि ग्राम सेमलिया तहसील महिदपुर जिला उज्जैन में बाल विवाह होने वाला है। जिस पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेते हुए बाल विवाह निरोधक दल को कार्यवाही के निर्देश दिये गए | जिसके पश्चात बाल विवाह निरोधक दल में शामिल बाल विकास परियोजना कार्यालय महिदपुर क्रमांक -01 से मंगला कुंवर पर्यवेक्षक, पुरुषोत्तम जाधव एवं देव कुंवर प्रधान आरक्षक, रवि जाटव आरक्षक थाना महिदपुर की संयुक्त टीम विवाह स्थल ग्राम सेमलिया तहसील महिदपुर जिला उज्जैन पर पहुंची एवं संयुक्त दल द्वारा घटनास्थल का दौरा कर उपस्थित जनों व परिजनों से पूछताछ की गई | जिसमें परिजनों द्वारा बताया गया की बेटी की शादी आगामी 03 मई को होना है।
दस्तावेज पेश किये ,नाबालिग पाई गई दुल्हन
टीम द्वारा उक्त बालिका के परिजनों से बालिका के उम्र संबंधी प्रमाणीकरण दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। जिसके पश्चात बालिका के परिजनों द्वारा बालिका के उम्र के संबंध मे माँ गायत्री शिशु मंदिर माध्यमिक विद्यालय जिला रतलाम की अंक सूची प्रस्तुत की गयी , जिसमे दर्ज जन्म तिथि 02.03.2006 के आधार पर मांगीलाल की पुत्री नाबालिग पायी गयी | टीम द्वारा बालिका के परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी गई एवं अधिनियम के तहत परिजनों एवं सम्मिलित लोगों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 10 एवं 11 के तहत 2 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख रूपए के जुर्माने से दण्डित किए जाने का प्रावधान बताया गया जिसके पश्चात परिजनों द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया की बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम है। बालिका के परिजनों द्वारा बालिका का विवाह निरस्त करते हुए बालिका का विवाह बालिग होने के पश्चात ही विवाह किये जाने की लिखित में स्वीकृति दी गई।