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गणतंत्र दिवस के लिए कोरोना गाइडलाइन जारी
कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे पहली से 10वीं तक के बच्चे
उज्जैन।कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चे शामिल नहीं हो सकेंगे। गणतंत्र दिवस के आयोजन के लिए सामान्य प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार परेड में एनएसएस, स्काउट गाइड और शौर्य दल शामिल नहीं होंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार जिला मुख्यालयों पर मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण एवं मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया जाएगा। परेड इत्यादि का आयोजन किया जाएगा। परेड जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर नहीं होगी। शिक्षण संस्थाओं में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण, राष्ट्रगान का आयोजन किया जाए।
कार्यक्रम में कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चों को शामिल नहीं किया जाए। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाया जाएगा। ऐसे जिला पंचायत / जनपद पंचायत / ग्राम पंचायत जहां प्रशासकीय समिति के प्रधान उपलब्ध नहीं हैं, वहां कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। शेष नगरीय निकायों मे आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा।
ध्वज संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिये प्रत्येक स्तर पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की आवश्यक व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए।
मास्क एवं सामाजिक दूरी आदि का विशेष ध्यान रखा जाए आमंत्रितगण की सूची तदनुसार निर्धारित की जावे।