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जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
जन-सामान्य के हित में जानमाल एवं लोकशान्ति को बनाये रखने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संकेत भोंडवे ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये हैं। आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र एवं घातक अस्त्र का उपयोग अथवा प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। बगैर अनुमति धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, किसी भी आन्दोलन या उपरोक्त आयोजनों के दौरान डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र, जिनका ध्वनि स्तर 75 डेसीबल से ज्यादा हो, वे सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित रहेंगे।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जारी इस आदेश के तहत जिले में किसी भी प्रकार के धारदार हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डंडा इत्यादि लेकर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलेगा। यह आदेश पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, बैंक गार्ड पर लागू नहीं होगा। बगैर अनुमति के सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली प्रतिबंधित रहेगी। जिले में डीजे का उपयोग न्यायालय के निर्देश के पालन में प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि सीमा 75 डेसीबल से अधिक ध्वनि स्तर वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र सार्वजनिक स्थानों जैसे- मन्दिर, मस्ज़िद, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल परिसर के आसपास के स्थानों पर प्रतिबंधित रहेंगे।