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फ्रीगंज में पुराना काम्प्लेक्स तोड़कर नया बनाने के लिए दुकानदारों को नोटिस
उज्जैन।फ्रीगंज में पुराना काम्प्लेक्स तोड़कर नया बनाने के लिए नगर निगम द्वारा दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। न्यायालय में दायर याचिका का निराकरण होने के बाद नगर निगम उज्जैन ने दूकानों को 30 जनवरी तक खाली करने के आदेश दिए है।
नगर निगम के फ्रीगंज स्थित शापिंग काम्प्लेक्स को तोड़कर नया बनाने के संबंध में सप्तम जिला सत्र न्यायाधीश ने नगर निगम के पक्ष में फैसला देकर प्रकरण को समाप्त कर दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर फैसला नगर निगम के पक्ष में सुनाया। इसके पालन में निगम ने सभी दुकानदारों को 30 जनवरी तक दुकानें खाली करने का नोटिस भेजा है। संभावना है कि 31 जनवरी को निगम काम्प्लेक्स तोडऩे की कार्रवाई करेगा। नोटिस में कहा है कि दुकानें खाली नहीं करने की स्थिति में निगम द्वारा कार्रवाई कर कब्जा प्राप्त किया जाएगा।
बता दें कि नगर निगम, सांदीपनि चौराहे के पास गुरुनानक मार्केट के ठीक सामने बने वर्षों पुराने शापिंग काम्प्लेक्स को तोड़कर नया काम्प्लेक्स बनाना चाहती है। इसके लिए निविदा प्रक्रिया दिसंबर-2020 में पूरी कर ली गई थी। सभी किरायेदारों को 21 दिन में दुकानें खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। इस बीच छह दुकानदारों ने कोर्ट में अपील दायर की थी कि उन्हें निगम से लिखित में ये लिखवाकर दिलाया जाए कि निगम नए काम्प्लेक्स में दुकान उन्हें मौजूदा क्रम में बिना कोई अतिरिक्त शुल्क लिए आवंटित करेगा। कोर्ट में निगम ने अपना पक्ष रखा और बताया कि मौजूदा प्रभावित दुकानदारों को नए काम्प्लेक्स में दुकानें वर्तमान क्रम अनुसार प्राप्त करने की प्राथमिकता रहेगी पर उन्हें जमीन की कीमत और निर्माण लागत जोड़कर प्रस्थापना मूल्य निगम में जमा कराना होगा। साथ ही निगम द्वारा तय मासिक किराया भी चुकाना होगा।
तीन करोड़ की लागत से नया काम्प्लेक्स
काम्प्लेक्स तीन मंजिला होगा। इसका निर्माण 290 वर्ग फीट में 3 करोड 21 लाख रुपये से किया जाना है। नए काम्प्लेक्स में बेसमेंट में पार्किंग, भूतल पर 15 दुकान, प्रथम एवं द्वितीय तल पर 11-11 दुकानें और टॉप फ्लोर पर आफिस बनाया जाएगा। निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि 12 माह रहेगी। नए काम्प्लेक्स को बनाने से निगम को करीब सवा तीन करोड़ रुपये की आय होगी।
सुविधा के लिए काम्प्लेक्स का जीर्णोद्धार
शहर के विकास और व्यापारियों की सुविधा के लिए काम्प्लेक्स का जीर्णोद्धार जरूरी था। व्यापारियों को इस संबंध में जानकारी दी जा चुकी है। नए कॉम्प्लेक्स निर्माण में वर्तमान दुकानदारों के हितों का नियम अनुसार ध्यान रखा जाएगा।
अंशुल गुप्ता, नगर निगम आयुक्त