वैन, ऑटो को स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने की अनुमति

उज्जैन। जिस परिवहन विभाग ने स्कूलों में वैन व ऑटो में बच्चों को लाने- ले जाने के मामले में प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। उसी विभाग ने अब वैन व ऑटो को अनुमति दे दी है। हालांकि यह भी निर्देश दिए है कि चालक-परिचालकों को बच्चों का विशेष ध्यान रखना होगा। स्कूल संचालकों के साथ ही अभिभावकों को भी बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी तय की गई है।

नई गाइडलाइन

बता दें कि नवीन शैक्षणिक सत्र शुरु होने के बाद परिवहन विभाग ने स्कूली वैन व ऑटो पर प्रतिबंध लगा दिया था। विभाग ने दोनों वाहनों को अनुमति देने के साथ ही नई गाइड लाइन तय की है। दो सप्ताह बाद नोटिफिकेशन किया जाएगा और फिर कानूनी रूप से मूर्तरूप दे दिया जाएगा। इसके तहत पूरे प्रदेश में स्कूल-कॉलेज में 15 साल से ज्यादा पुरानी बसें, मैजिक, वैन, ऑटो रिक्शा का संचालन नहीं किया जाएगा।

 

क्या होंगे नए नियम

ऑटो रिक्शा व वैन के आगे-पीछे पीले रंग पर काले रंग से स्कूल व कॉलेज का नाम लिखा जाए।

बसों पर शैक्षणिक संस्था का नाम, नंबर, पता अनिवार्य हो।

स्कूली वाहनों का रजिस्ट्रेशन ईवी सीरीज में ही किया जाएगा।

इन वाहनों की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। ठ्ठ स्कूली बसों में लगे सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस, पुलिस और परिवहन विभाग के साथ पालकों को देना होगा।

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