श्री महाकालेश्वर की सवारी के दौरान हिंगोट एवं रॉकेट आदि चलाये जाना प्रतिबंधित

जन-समुदाय एवं श्रद्धालुओं की जानमाल की सुरक्षा के दृष्टिगत 12 नवम्बर को वैकुण्ठ चतुर्दशी पर हरिहर मिलन के अवसर पर  महाकालेश्वर की सवारी के मार्ग पर हिंगोट एवं रॉकेट आदि चलाये जाना प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी  संकेत भोंडवे द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया गया है। आदेश के उल्लंघन पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह आदेश पुलिस अधीक्षक उज्जैन के प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि वैकुण्ठ चतुर्दशी पर हरिहर मिलन के अवसर पर भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी महाकाल मन्दिर से गुदरी चौराहा, पटनी बाजार होते हुए गोपाल मन्दिर पहुंचती है। इस दौरान यदि उपस्थित जन-समूह द्वारा खतरनाक पटाखे, हिंगोट, रॉकेट आदि छोड़े जाते हैं, तो भीड़ में अग्नि दुर्घटना के साथ भगदड़ की स्थिति निर्मित होकर जन-समुदाय के लिये खतरा उत्पन्न होने की आशंका रहती है।

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