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अब बिजली कंपनी के कर्मचारी अधिकारी भी कोरोना योद्धा में शामिल, उज्जैन में करीब 1700 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
मृत्यु पर दावेदार को मिलेंगे 50 लाख, क्वारेंटाइन-इलाज का पूरा खर्च भी उठाएगी सरकार
उज्जैन। कोरोना काल में आवश्यक सेवाओं से जुड़े बिजली कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों को भी राज्य सरकार ने कोरोना योद्धा मान लिया है। इसके लिए आदेश जारी हो गया है, अब बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ मिल सकेगा। उक्त आदेश में कोरोना संकट में जरूरी सेवाएं देने वाले पुलिस, स्वास्थ्य, राजस्व के साथ अब बिजली कंपनी के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। इसके लिए ऊर्जा विभाग के विशेष कत्र्तव्यस्थ अधिकारी एस. के. शर्मा ने कलेक्टरों के नाम पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि बिजली कंपनी के सभी नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के दायरे में लाया जाए। इसके निर्णय की जवाबदारी जिला कलेक्टर और कंपनी के कार्यपालन अधिकारी को सौंपी गई है।
जो राज्य शासन के स्वामित्व वाली सभी विद्युत कंपनियों के विद्युत उत्पादन गृहों, उप केन्द्रों और मैदानी अमला जो, ड्यूटी में लगाये गए हैं, उनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल करेंगे। इसके बाद शहर के करीब 1700 कर्मचारियों को भी सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ मिलेंगा। राज्य शासन ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना को 1 अप्रैल 2021 से 31 मई, 2021 तक की अवधि के लिये पुन: लागू किया है। पूर्व में यह योजना 31 अक्टूबर, 2020 तक थी। अधीक्षण अभियंता राजेश जैन ने बताया कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन ठेका एंजेंसी के द्वारा किया जाता है। पहले वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी महीने की 7 तारीख तक वेतन दे दिया करती थी लेकिन नई एजेंसी द्वारा महीने की 11 तारीख तक वेतन दिए जाने की बात की जा रही है।
आउटसोर्स कर्मचारियों में नाराजगी- कोरोना काल में समय पर नहीं मिल रहा वेतन
कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन में भी निरंतर अपनी सेवाएं देने वाले बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। जिससे उनके घरों में राशन और चिकित्सा संबंधित समस्याएं बनी हुई हैं। समय पर वेतन नहीं मिलने से उनकी समस्याएं ओर बढ़ती जा रहा है, बावजूद कंपनी के करीब 700 आउटसोर्स कर्मचारी निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे है। वहीं वेतन मांग करने पर काम से निकालने की धमकी तक दी जा रही है
योजना में शामिल होने से यह लाभ मिलेंगे
>> योजना में पात्र कर्मचारी के दावेदार को 50 लाख रुपए का भुगतान किया जायेगा।
>> क्वारेंटाइन पीरियड या उपचार के दौरान का पूरा खर्च शासन वहन करेगी।
>> योजना में दी गई राशि पात्र कर्मी द्वारा व्यक्तिगत रूप से ली गई अन्य बीमा पॉलिसी अथवा शासन के कर्मी के लिये लागू बीमा योजना के तहत मिलने वाली राशियों के अतिरिक्त होगी।