शादी में बैंड की अनुमति, बजा सकते है, बरात निकालने पर मनाही रहेगी

शादी के अब केवल 9 मुहूर्त बचे हैं। प्रशासन ने गाइड लाइन में शुक्रवार को शादी में बैंड को भी अनुमति दे दी है। लेकिन बैंड और पंडित सहित शादी में कुल 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। यानी बैंड बुलाना है तो मेहमानों की संख्या कम करना होगी। बैंड को बुलाया जा सकता है लेकिन बरात नहीं निकाल सकेंगे। वर निकासी पर प्रतिबंध जारी रहेगा। नए आदेश के अनुसार अब बैंड, पंडित सहित कुल 50 व्यक्ति विवाह समारोह में शामिल हो सकेंगे। यह आदेश पूरे जिले के लिए है। विवाह आयोजनों में वर एवं वधु के 20-20 व्यक्तियों के साथ अन्य 10 व्यक्ति बैंड, पंडित आदि सहित कुल 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। विवाह में वर निकासी (प्रोसेशन) प्रतिबंधित रहेगा।

अनुमति की जरूरत नहीं, थाने में सूची देना होगी
आदेश के तहत विवाह के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। केवल विवाह में शामिल व्यक्तियों की नामजद सूची क्षेत्र के पुलिस थाने में आयोजन के पहले देना होगी। एसडीएम, सीएसपी तथा थाना प्रभारी और थाना क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी कि विवाह में प्रोटोकॉल का पालन कराएं।

जून-जुलाई में शादी के मुहूर्त
जून में 19 से 23 तारीख तक विवाह के मुहूर्त हैं। जुलाई में 1, 2, 3 और 7 तारीख को विवाह होंगे। दो महीनों में अब 9 दिन मुहूर्त हैं। इसके बाद 15 नवंबर तक चातुर्मास होने से विवाह नहीं होंगे। नए मुहूर्त 19 नवंबर से शुरू होंगे।

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