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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अ.जा. के युवाओं को स्वरोजगार के लिये मिलेगा एक करोड़ रूपये तक का ऋण
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिये 10 लाख रूपये से एक करोड़ रूपये तक का ऋण मिलेगा। इसमें परियोजना लागत पर मार्जिन मनी 15 प्रतिशत या अधिकतम 12 लाख रूपये में से जो भी कम हो, देय होगा। ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान सात वर्ष तक देय होगा। योजना में प्रचलित दर पर सात सालों तक ग्यारंटी शुल्क देय होगा। जिले में प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा इस वित्तीय वर्ष में एक प्रकरण अनुसूचित जाति वर्ग के लिये स्वीकृत किया जाना है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में आवेदक जिले का निवासी होना चाहिये। वह न्यूनतम 10वी उत्तीर्ण हो। आवेदक आवेदन दिनांक से 18 से 40 वर्ष की मध्य आयु का हो। किसी भी वित्तीय संस्था या बैंक संस्था से वह चूककर्ता नहीं हो। योजना में उसे एक ही बार सहायता प्राप्त होगी। इस योजना का लाभ लेने के लिये जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति के ऋषि नगर उज्जैन कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। जारी वित्तीय वर्ष 2016-17 में उज्जैन संभाग के लिये 37 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें उज्जैन जिले के लिये 20, देवास व रतलाम जिलों के लिये 5-5, शाजापुर, मंदसौर, नीमच जिलों के लिये 2-2 तथा आगर-मालवा जिले के लिये एक हितग्राही को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित है।