- महाकाल मंदिर का नंदी हॉल बदलेगा रूप, 20 लाख की लागत से होगा सौंदर्यीकरण; सावन से पहले पूरा करने की तैयारी
- महाकाल मंदिर में भस्म आरती के नाम पर फिर ठगी, गुजरात की दो महिलाओं से 42 हजार रुपए वसूले; पुलिस ने शुरू की जांच
- शनिचरी अमावस्या पर उज्जैन के शनि मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, 24 घंटे में 1000 लीटर से ज्यादा तेल चढ़ा; घाटों से हटाए गए कपड़े और जूते-चप्पल
- “मैं पापा के साथ जाऊंगा…”: उज्जैन कोर्ट में मासूम की जिद के बाद पिता संग भैरवगढ़ जेल पहुंचा 4 साल का बच्चा
- बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम, कप्तान हरमनप्रीत कौर समेत खिलाड़ियों ने भस्म आरती में लिया आशीर्वाद
इंदौर हाईकोर्ट ने उज्जैन तकिया मस्जिद विवाद में सुनाया फैसला: याचिकाकर्ताओं का दावा खारिज, मस्जिद पुनर्निर्माण का अधिकार नहीं!
उज्जैन लाइव, उज्जैन, श्रुति घुरैया: उज्जैन के महाकाल लोक परिसर में तोड़ी गई तकिया मस्जिद को लेकर न्यायिक मोर्चे पर बड़ा फैसला सुनाया गया है। इंदौर बेंच के जस्टिस विवेक रूसिया और बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने इस मामले में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। यह फैसला याचिकाकर्ता मोहम्मद तैयब और कुछ अन्य लोगों द्वारा दायर अपील पर आया था, जिनका कहना था कि तकिया मस्जिद करीब 200 साल पुरानी…
और पढ़े..









