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पत्नी की हत्या पर उज्जैन कोर्ट का बड़ा फैसला: वाहिद लाला को सुनाई फांसी की सजा, 3 गोलियां मारकर की थी पत्नी की हत्या!
उज्जैन लाइव, उज्जैन, श्रुति घुरैया:
उज्जैन में चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी वाहिद लाला को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। यह मामला करीब 15 महीने पुराना है, जब 25 मार्च 2024 को धुलेंडी (होली के अगले दिन) शहर जब रंगों के पर्व में डूबा हुआ था, उस समय गणेश नगर निवासी वाहिद ने अपनी पत्नी संजीदा बी को तीन गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया था।
कैसे हुआ था यह दिल दहला देने वाला अपराध?
आरोपी वाहिद लाला को अपनी पत्नी पर चरित्र को लेकर शक था। वह संजीदा पर अपने ही भतीजे के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाता था। हत्या से कुछ देर पहले उसने अपने तीनों बच्चों (बेटा फरहान और दो बेटियों) को ई-रिक्शा में बैठाकर एटलस चौराहा क्षेत्र में रहने वाली उनकी नानी के घर भेज दिया और कहा कि “मैं और तुम्हारी मां बाइक से पीछे से आते हैं।”
इसके बाद उसने पत्नी को आदर्शनगर में उसकी चाची के घर के सामने रोका और पेट व कनपटी पर तीन गोलियां दाग दीं। गोली लगने से संजीदा बी की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस बर्बर कृत्य के बाद वाहिद मौके से फरार हो गया था।
आरोपी पर पहले भी हत्या का आरोप
पुलिस के अनुसार, आरोपी वाहिद लाला पहले भी एक हत्या के मामले में जेल जा चुका है। उसका आपराधिक इतिहास लंबा रहा है और वह बेहद उग्र स्वभाव का व्यक्ति माना जाता है।
अदालत ने सुनाया सख्त फैसला
जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र खांडेगर ने जानकारी देते हुए बताया कि एक वर्ष चले इस केस में कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड से दंडित किया है। वहीं एडीपीओ मिश्रीलाल चौधरी ने बताया कि आरोपी ने पत्नी को बिलकुल पास से गोली मारी थी, जो घटना की क्रूरता को दर्शाता है।
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि आरोपी को फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। इसके साथ ही अवैध हथियार रखने के आरोप में उसे 5 साल के कठोर कारावास और ₹100 जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है।