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अनलॉक-2:शादी में वर-वधू पक्ष के 20-20 लोगों को मिल सकती है अनुमति
उज्जैन सहित प्रदेश में शादी-ब्याह के लिए वर-वधू पक्ष के 20-20 लोगों को आने की अनुमति रहेगी। इसमें शामिल हो रहे लोगों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। पूरे प्रदेश में सशर्त मॉल-जिम के साथ रेस्टोरेंट, होटल और सैलून खोले जा सकते हैं। मॉल में सिनेमाघर और प्ले जोन बंद रह सकते हैं। स्विमिंग पूल, स्कूल, कोचिंग क्लास भी बंद रहेंगे।
तमाम शासकीय व निजी कार्यालय सौ फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। अंत्येष्टि में जाने वालों की संख्या में भी वृद्धि की जा सकती है। अनलॉक-2 (16 से 30 जून तक) की गाइडलाइन 14 या 15 जून को जारी हो जाएगी।
रात्रिकालीन कर्फ्यू व रविवार का लॉकडाउन जारी रहेगा
अनलॉक-2 में रात्रिकालीन कर्फ्यू और रविवार का लॉकडाउन जारी रखा जा सकता है। बड़े हाट बाजारों पर भी रोक बरकरार रखने पर जिला क्राइसिस कमेटियां सहमत हैं। कुछ जिलों ने सुझाव दिया है कि अनलॉक के बाद व्यापारियों और कर्मचारियों को 18 दिन में टीकाकरण अनिवार्य किया जाए।
त्योहारों की गाइडलाइन अलग हो व 50% क्षमता के साथ होटल शुरू किए जाएं। कोरोना समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप के कुछ देशों के साथ सिंगापुर की स्थितियां देखीं। सिंगापुर का आदर्श उदाहरण है कि वहां अनलॉक के बाद सख्ती का पालन किया गया। यही काम मप्र में भी करना है। रोजाना 80 हजार टेस्ट किए जाएं। पॉजिटिव आने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कराई जाए।
18 जिलों में ‘जीरो’ हुए केस
राज्य में ग्रोथ रेट अब 0.1% और रिकवरी रेट 98.3% पर पहुंच गया है। प्रदेश के 18 जिलों में अब कोई प्रकरण नहीं है और 31 जिले ऐसे हैं, जिनमें केस दस से कम हैं। मप्र अब पूरे देश में 26वें नंबर पर है।