आज से इंदौर-भोपाल में नाइट कर्फ्यू:विधानसभा स्थगित

प्रदेश सरकार ने भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ ही 10 जिलों में होली-रंगपंचमी पर होने वाले मेले, उत्सव और मिलन समारोह पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध भोपाल-इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में लागू रहेगा।

इन जिलों में खुले मैदान में होने वाले सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल आयोजनों में भी संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। होली-रंगपंचमी के जुलूस नहीं निकाले जा सकेंगे। खुले स्थान पर बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे। विधानसभा की कार्यवाही भी मंगलवार को बजट सहित अन्य विधेयक पारित करने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। उज्जैन जिले में मंगलवार को 32 नए पॉजिटिव मिले। प्रशासन ने बिना मास्क वाले 169 लोगों से 33 हजार रुपए जुर्माना वसूला। 51 को खुली जेल में रखा।

पिछले नाइट कर्फ्यू से 500 से 100 पर आ गए थे केस
पिछले साल नवंबर के पहले हफ्ते तक इंदौर में 50 से 70 मरीज आ रहे थे। दिवाली बाद मरीज बढ़े और संख्या 14 नवंबर को 76 से 21 नवंबर को 546 पर पहुंच गई। इसी बीच नाइट कर्फ्यू लगा। दिसंबर में भी करीब 400 मरीज रोज आए। 6 जनवरी से केस कम हुए और आंकड़ा 100 से नीचे आ गया।

शहर को रात को बंद करने से क्या होगा?

एमजीएम कॉलेज डीन डॉ. संजय दीक्षित के अनुसार, इससे लोगाें का अनावश्यक मेल-जोल बंद हो जाता है। यह रिमाइंडर की तरह है कि सावधानी नहीं बरती तो परेशानी बढ़ सकती है।

जुलूस-मेले, पिकनिक स्पॉट, रैली-धरना प्रदर्शन करने पर भी प्रतिबंध

  • आना-जाना- रात 10 बजे बाद यात्रियों, अस्पताल या अन्य जरूरी काम से जाने की मंजूरी मिलेगी, बेवजह नहीं निकल सकेंगे।
  • दवा, राशन व खान-पान- रात 10 बजे बाद भी खुले रहेंगे। खानपान यानी डेयरी, किराना, 56- सराफा चौपाटी आदि नहीं।
  • व्यावसायिक संस्थान, दुकान- छूट से मुक्त अन्य सभी रात दस से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे रेस्त्रां- रात 10 बजे ही बंद होंगे।
  • पेट्रोल पंप- खुले रहेंगे पार्टियां- रात 10 बजे बाद फार्म हाउस, बंद हॉल व अन्य जगह सभी पार्टियां प्रतिबंधित रहेंगी।
  • जुलूस, मेले व अन्य- जुलूस, मेले, गैर प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यक्रम, रैली, धरना पर रोक।​​​​​​​
  • बंद हॉल में- बंद हॉल की क्षमता 50%, अधिकतम 200 लोग। उल्लंघन पर आयोजक व हॉल मालिक दोनोें पर कार्रवाई होगी। ​​​​​​​
  • शादी, विवाह- अधिकतम 200 व्यक्ति। बारात में 50 अधिकतम।
  • जनाजा, शवयात्रा- अधिकतम 50, मुक्तिधाम पर 20 लोग।​​​​​​​
  • मृत्यु भोज, 13वीं- 50 लोग स्वीमिंग पूल- पूरी तरह से बंद पिकनिक स्पाॅट- पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। ​​​​​​​कोचिंग- कोचिंग में क्षमता का
    50% ही उपयोग होगा। औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी। कर्मचारियों के आने-जाने पर रोक नहीं।
  • छप्पन-सराफा, सभी रेस्त्रां 10 बजे बंद, शराब दुकानें 11.30 तक खुली रहेंगी
  • इंदौर. कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए प्रशासन ने बुधवार से फिर कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया है। रात 10 से सुबह छह बजे तक बाजार, दुकान, आदि बंद रखना होंगे। कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी आदेश में दवा दुकान, राशन, खान-पान (डेयरी, किराना, रेस्टारेंट, चौपाटी आदि नहीं) व पेट्रोल पंप को ही रात 10 बजे बाद खुले रहने की छूट दी है। औद्योगिक गतिविधियों और इसमें काम करने वाले कर्मचारियों को आने-जाने की इजाजत रहेगी।

मास्क नहीं पहनने पर 200 का स्पाट फाइन होगा। विवाद करने वालों पर शासकीय कार्य में बाधा का केस होगा। दुकान व संस्थान के बाहर रस्सियां या गोले बनाने होंगे। अखबार के वेंडर्स को भी आने-जाने की छूट रहेगी। उधर मंगलवार को शहर 232 नए मरीज मिले। एक मौत भी हुई है। एयरपोर्ट पर 99 यात्रियों की कोरोना जांच हुई।

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