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प्रशासन की सख्ती:शादी व सामाजिक कार्यक्रम में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे
कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने अपडेट गाइड लाइन जारी की है। इसके तहत विवाह व अन्य सामाजिक कार्यक्रम में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। विवाह के बाना व सामाजिक-धार्मिक चल समारोह में 50 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। ऐसे ही अंतिम यात्रा में 20 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। उठावने के कार्यक्रम भी चलित रूप में होंगे, इनमें भी एक वक्त में 20 से अधिक लोग उपस्थित नहीं रह सकेंगे।
कलेक्टर आशीष सिंह के हस्ताक्षर से जारी इस गाइड लाइन में यह भी स्पष्ट है कि महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य परीक्षण में स्वस्थ पाए जाने पर ही उन्हें भीतर प्रवेश दिया जाएगा। सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों व संस्थाओं में वहां के पुजारियों व संस्थापकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के उद्देश्य से गोल घेरे बनवाने होंगे।
अब गाइड लाइन में यह भी प्रतिबंधात्मक आदेश
- रैली, जुलूस, गेर, फाग उत्सव, मिलन समारोह, प्रदर्शन, मेले, धरना आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
- मैदान में होने वाले सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक के ऐसे कार्यक्रम जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होना संभावित है, भी प्रतिबंधित रहेंगे। ऐसे आयोजन प्रशासन की अनुमति से हो सकेंगे।
- दुकानों सहित अन्य प्रतिष्ठानों पर भी मास्क की अनिवार्यता रहेगी। सैनिटाइजर का उपयोग भी यहां होते रहना जरूरी है। साथ ही रस्सी या चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन प्रतिष्ठान पर सुनिश्चित करवाना होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रतिष्ठान के संचालक कार्रवाई के दायरे में आएंगे।
- भारत के बाहर से आने वाले नागरिकों को जिला चिकित्सालय के कोरोना आइसोलेशन सेंटर में जांच के बाद ही जिले में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।
रात 10 से सुबह 6 बजे तक दुकानें एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश केमिस्ट मेडिकल, राशन और खानपान की दुकानों पर लागू नहीं होंगे।
{गाइड लाइन का उल्लंघन करने वाले धारा-188 के तहत कार्रवाई के दायरे में आएंगे।