- उज्जैन में सिंहस्थ कार्यों का ग्राउंड रिव्यू: संत बोले- व्यवस्था विश्वस्तरीय होनी चाहिए, अधिकारियों संग किया निरीक्षण
- Ujjain Mahakal Bhasma Aarti: रजत मुकुट में सजे बाबा महाकाल, भस्म आरती में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
- महाकाल मंदिर में भस्म आरती में पहुंचे सितारे: सुनील जोशी, किंजल दवे, मोनल गज्जर और उल्का गुप्ता ने किए दर्शन, जल अर्पित कर लिया आशीर्वाद!
- महाकाल मंदिर में भस्म आरती का दिव्य नजारा: पंचामृत अभिषेक के बाद रजत श्रृंगार, गूंजा ‘जय श्री महाकाल’
- महाकाल को 70 लाख के चांदी के आभूषण दान: गुजरात के श्रद्धालु ने 29 किलो रजत श्रृंगार अर्पित किया; दान में पगड़ी, मुकुट, मुण्डमाला समेत कई रजत सामग्री शामिल
31 तक पंजीयन नहीं, तो आपकी कॉलोनी हो जाएगी अवैध
उज्जैन | रेरा एक्ट के तहत जिले में अभी तक 49 बिल्डर्स/कॉलोनियां पंजीकृत हुए हैं। अब पंजीयन करवाने के लिए चार दिन शेष हैं, उसके बाद कॉलोनियां अवैध हो जाएगी। रेरा प्राधिकरण के चेयरमैन अंटोनी डिसा ने कहा लोग प्लॉट या मकान खरीदने से पहले बिल्डर का रेरा नंबर अवश्य देखें। बिना रेरा नंबर वाले प्रोजेक्ट, कॉलोनी अवैध होने के कारण उनमें आवंटी, ग्राहक के अधिकार सुरक्षित नहीं हैं।