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मेडिकल स्टोर्स पर भारी अनियमितता, पांच के लाइसेंस निलंबित
बिक रही थी नॉट फॉर सेल की दवा, फार्मासिस्ट अनुपस्थित और सेल्स रजिस्टर नहीं मिला
उज्जैन. जिले में संचालित हो रहे पांच मेडिकल स्टोर्स में नियम-कायदों का पालन नहीं किए जाने पर इनके लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। यह दुकानें अब अगले 7 से 15 दिन बंद रहेगी। औषधि निरीक्षक धर्मसिंह कुशवाह ने बताया कि पिछले सप्ताह जिले के मेडिकल स्टोर्स की जांच की गई थी। इस दौरान यहां पर नियम-कायदों का पालन होता नहीं देखा गया। कुछ दुकान बगैर फार्मासिस्ट की मौजूदगी में संचालित हो रही थी। एक स्टोर्स पर नॉट फॉर सेल की दवा बेची जा रही थी। मौके से ही यह दवाई पकड़ी गई। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स पर दवाई खरीदी-बिक्री का रजिस्टर भी मेंटेन नहीं किया हुआ था। लिहाजा इन्हें नोटिस दिया गया और इसके बाद लाइसेंस निंलबन की कार्रवाई की गई।
इनके लाइसेंस निलंबित
- महाकाल मेडिकल स्टोर्स, इंदौख रोड झारडा- 15 दिन
- न्यू राज मेडिकल स्टोर्स, शंकु मार्ग फ्रीगंज, उज्जैन- 15 दिन
- न्यू पाटीदार मेडिकल स्टोर्स, शहीद पार्क उज्जैन- 7 दिन
- नैतिक मेडिकल स्टोर्स, प्रताप नगर, मक्सी रोड उज्जैन- 7 दिन
- परमार मेडिकल स्टोर्स, मक्सी रोड, उज्जैन- 7 दिन
चार मेडिकल से दवा मिली संदिग्ध, नमूने लिए
खाद्य एवं औषधि विभाग की जांच में चार मेडिकल स्टोर्स से दवाई और यहां मिलने कास्मेटिक दवा संदिग्ध मिली है। माहेश्वरी मेडिकल स्टोर्स, दवा बाजार से 3 औषधि के नमूने, श्री हनुमान मेडिकल एजेंसी अंकपात से ३ नमूने, ग्रोमोर फार्मा दवा बाजार से २ तथा आरके एजेंसी दवा बाजार से २ कास्मेटिक नमूने लिए गए हैं। इन मेडिकल स्टोर्स से जब्त दवा को जांच के लिए भेजा गया है।