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30 नवंबर तक आधार लिंक करा लें वरना सब्सिडी हो जाएगी बंद
गैस कनेक्शन पर सरकार से सब्सिडी चाहिए तो उपभोक्ता को 30 नवंबर तक आधार नंबर लिंक कराना अनिवार्य होगा। क्योंकि इसके बाद उपभोक्ता के खाते में सब्सिडी की राशि आना बंद हा़े जाएगी। जिन लोगों की सब्सिडी आधार लिंक नहीं होने से पहले से आना बंद है उनकी पुरानी सब्सिडी भी लैप्स हो जाएगी।
आधार लिंक का नियम तो पहले से सरकार ने लागू कर रखा है। लेकिन जिन लोगों के पास किसी कारण से आधार नंबर उपलब्ध नहीं थे उन्हें छूट प्रदान करते हुए सरकार ने आइल कंपनियों से कहा था कि कुछ समय के लिए वे लोगों से बैंक खाते से लिंक कराकर उन्हें सब्सिडी की राशि उपलब्ध कराए। फ्रीगंज स्थित महाकाल इंडेन गैस एजेंसी के संचालक भगवान दास एरन ने कहा हजारों लोग अभी भी इस नियम का लाभ लेकर सब्सिडी ले रहे हैं। और आधार नंबर गैस एजेंसियों से लिंक नहीं करा रहे हैं। उनके लिए 30 नवंबर 2016 की तारीख निर्धारित की है। यदि इसके बावजूद भी लोगों ने आधार लिंक नहीं कराया तो उनकी सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। बहादुरगंज स्थित शिप्रा गैस एजेंसी के संचालक सुनील कछवाय ने बताया लोग 30 तारीख के पहले लिंक करा कर अपनी पुरानी सब्सिडी की राशि प्राप्त कर सकेंगे लेकिन लिंक नहीं की स्थिति में नई सब्सिडी मिलना तो दूर पुरानी राशि भी लैप्स हो जाएगी।
लिंक के लिए एजेंसी पर 8 दिन पहले दें आधार
उपभोक्ता गैस कनेक्शन से अपना आधार नंबर लिंक कराने के लिए संबंधित गैस एजेंसी पर जाकर अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी देकर नंबर लिंक करवा सकते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखंे कि लिंक की आखिरी तारीख भले ही 30 नवंबर घोषित की हो पर लोगों को यह कार्रवाई 8 दिन पहले ही पूरी करना होगी। क्योंकि 30 नवंबर को यदि आधार नंबर देते हंै तो वह दिसंबर की तारीखों में ही लिंक हो पाएगा। ऐसे में सब्सिडी सुविधा प्रभावित हो सकती है।