वैक्सीनेशन नहीं तो सामान नहीं:उज्जैन के साथ अब बाहर से आने वालों पर भी पाबंदी

कोरोना के दूसरे डोज को लेकर सख्ती बढ़ती ही जा रही है। उज्जैन नगर निगम ने शुक्रवार को एक और आदेश जारी कर कोरोना के दूसरे डोज को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है। इसमें कहा गया है कि आपकी दुकान अथवा प्रतिष्ठान पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चैक करें। यदि उसने वैक्सीनेशन कराया है तो ही सामान दें।

इतना ही नहीं अन्य शहरों से आने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं का भी वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र चैक किया जाएगा। आधार कार्ड व अन्य जरूरी पहचान पत्र के साथ वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र भी दिखाना जरूरी होगा। इसके बिना कोई भी होटल, लॉज या धर्मशाला में यात्रियों व श्रद्धालुओं को नहीं ठहरा सकेंगे।

इसके पहले भी बुधवार को नगर निगम ने शहर की दुकानों और प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले कर्मचारियों व स्टाफ के साथ संचालकों को भी वैक्सीन के फाइनल डोज का प्रमाण पत्र लगाना जरूरी किया था। जिन दुकानों या प्रतिष्ठानों पर प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी।

उज्जैन में प्रशासन ने अब दूसरे डोज पर जोर देना शुरू कर दिया है। दूसरे डोज के दूसरे महाअभियान में बुधवार को 35 हजार लोगों को दूसरा डोज लगाया गया। जबकि गुरुवार को करीब 17 हजार लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। उज्जैन में कोरोना को बूस्ट करने के लिए कलेक्टर आशीषसिंह ने बुधवार को अफसरों को फील्ड में तैनात किया था। उज्जैन में 57 अफसरों की ड्यूटी लगाते हुए उन्हें 30-30 घरों में जाकर कोरोना वैक्सीन की जानकारी लेने के निर्देश दिए गए थे।

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