- पिछले महीने हैदर शेख से बने थे हरिनारायण, अब बाबा महाकाल के दरबार में लगाई हाजिरी
- भस्म आरती में रुद्राक्ष, फूलों और मुंड माला से सजे भोले बाबा, मंदिर में गूंजा जयश्री महाकाल
- भस्मारती में भगवान गणेश स्वरूप में सजे बाबा महाकाल, भक्तों को दिए दर्शन
- भस्म आरती में वैष्णव तिलक लगाकर सजे बाबा महाकाल, मावे से हुआ मनमोहक शृंगार
- एक बार मोदी की सरकार बनने जा रही : मुख्यमंत्री
आजीवन कारावास काट रहा बंदी पैरोल पर छूटने के बाद वापस नहीं लौटा,
उज्जैन। भैरवगढ़ पुलिस ने केंद्रीय जेल भेरूगढ़ के जेल प्रहरी की रिपोर्ट पर पेरोल पर गए बंदी एवं दो जमानत के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मिली जानकारी के मुताबिक वाल्मीकिनगर महिदपुर निवासी संदीप उर्फ समीर पिता श्रीपाल उर्फ सतपाल को धारा 302 के तहत हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। भैरवगढ़ केंद्रीय जेल से संदीप को १५ दिन के पैरोल पर ४ सितंबर को छोड़ा गया था। उसे १९ सितंबर को वापस भैरवगढ़ जेल लौटना था।
संदीप को चांदमल पिता चंद्रजीत निवासी वाल्मीकि नगर महिदपुर, दिनेश पिता कृपालसिंह निवासी बनी खेड़ा तहसील महिदपुर की जमानत पर पैरोल पर छोड़ा गया था लेकिन पैरोल की अवधि पूर्ण होने के बाद संदीप वापस जेल नहीं लौटा।
इस पर पुलिस ने महिदपुर पहुंचकर संदीप की तलाश की लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद जेल प्रहरी सत्नारायण पिता रामेश्वर सिसौदिया की रिपोर्ट पर भैरवगढ़ पुलिस ने संदीप और जमानतदार चांदमल एवं दिनेश के खिलाफ 31 डी बंदी अधिनियम 109 भादंवि में प्रकरण दर्ज किया है।