उज्जैन में ई-केवाईसी अभियान को लेकर प्रशासन सख्त, 30 अप्रैल तक पूर्ण करना अनिवार्य – राशन की पात्रता होगी समाप्त

उज्जैन लाइव, उज्जैन, श्रुति घुरैया:

कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने शुक्रवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत शेष बचे 2 लाख से अधिक पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया 30 अप्रैल तक हर हाल में पूर्ण कराई जाए, वरना संबंधित हितग्राहियों की राशन पात्रता 1 मई से समाप्त कर दी जाएगी

कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त, समस्त अनुविभागीय अधिकारी, जनपद पंचायत सीईओ, नगर पालिका/परिषद के सीएमओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित आपूर्ति अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अब तक 12,20,286 में से 10,19,107 पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। लेकिन 201279 हितग्राही अभी भी वंचित हैं, जिनके लिए ग्रामवार एवं वार्डवार विशेष शिविरों का आयोजन कर ई-केवाईसी प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूरा करना अनिवार्य है।

प्रशासन ने निर्देशित किया है कि शेष हितग्राहियों की सूची पीओएस मशीन, ग्राम पंचायत कार्यालय, वार्ड कार्यालय, उचित मूल्य दुकानों पर चस्पा की जाए ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। उचित मूल्य दुकानवार दल गठित किए गए हैं, जो निर्धारित तिथि के अनुसार ग्राम/मोहल्ले स्तर पर शिविर लगाकर ई-केवाईसी करेंगे। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि जब तक एक ग्राम या मोहल्ले के सभी हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूर्ण न हो जाए, तब तक दूसरे स्थान पर शिविर न लगाया जाए।

अभियान के दौरान यदि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु, स्थायी प्रवास (जैसे विवाह), या डुप्लीकेट स्थिति सामने आती है, तो इसकी प्रविष्टि एम-राशन मित्र पोर्टल पर स्थानीय निकाय के लॉगिन से कराई जाए।

अभियान के नगरीय क्षेत्र नोडल अधिकारी नगर निगम आयुक्त होंगे, जबकि अनुविभागीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। साथ ही सीएमओ/सीईओ सहायक नोडल होंगे। ये अधिकारी प्रतिदिन शिविरों में की गई ई-केवाईसी की समीक्षा करेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे।

अभियान की निगरानी और संचालन की जिम्मेदारी जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सौंपी गई है। किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण हेतु जिला स्तर पर कंट्रोल रूम (0734-2510967) भी स्थापित किया गया है।

प्रशासन ने साफ कहा है कि जिन पात्र हितग्राहियों द्वारा 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी नहीं कराई जाएगी, उनकी राशन पात्रता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसलिए सभी हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि से पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं और इस जरूरी अभियान में भागीदार बनें।

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