उज्जैन :शॉपिंग माल्स को खोलने की अनुमति जारी

उज्‍जैन । कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए विगत दिनों जिले में कर्फ्यू एवं लॉकडाउन लागू किया गया था।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने उक्त आदेश में संशोधन करते हुए उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में कंटेनमेंट एरिया के बाहर स्थित सभी शॉपिंग माल्स को प्रतिदिन प्रात: 10 बजे से शाम 7 बजे तक शर्तों के अधीन 7 जुलाई से खोलने के आदेश जारी कर दिये हैं।

अनुमति केवल शॉपिंग माल्स खोलने की दी गई है। शॉपिंग माल्स में स्थित सिनेमा हॉल्स, जिम, स्वीमिंग पुल्स, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, गेमझोन और इससे मिलते-जुलते सभी स्थानों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। उक्त आदेश 6 जुलाई को जारी कर दिया गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी किये गये आदेश के तहत माल के अन्तर्गत लार्ज गेदरिंग, किसी भी तरह का आयोजन प्रतिबंधित किया गया है। शॉपिंग माल प्रबंधक को सेनीटाइजर डिस्पेंसर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से करना होगी।

केवल लक्षणरहित कर्मचारी व ग्राहक को मास्क पहनकर माल में आने की अनुमति रहेगी। माल में प्रमुख स्थानों पर कोविड से बचाव से सम्बन्धित पोस्टर, स्टेंडी आदि से प्रचार-प्रसार किया जाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु पर्याप्त मानव संसाधन को पदस्थ किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

सोशल डिस्टेंसिंग हेतु निशान लगाये जाने, होम डिलेवरी वाले स्टाफ को हैल्थ चेकअप करने के उपरान्त ही होम डिलेवरी करने की अनुमति देने, एलीवेटर तथा बैठक व्यवस्था में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिये कहा गया है।

माल में एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइड सालुशन से बार-बार छूने वाली सतह जैसे दरवाजे के हैंडल, हैंडरेल, बैंचेस का कीटाणुशोधन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त आदेश का उल्लंघन धारा-188 भादवि, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा-51 से 60 एवं द एपिडेमिक डिसिज एक्ट-1897 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

 

रेस्टोरेंट, चाय, पोहा, नाश्ता की दुकानों को प्रात: 6 बजे से रात्रि 7 बजे तक खोलने की अनुमति जारी

कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए विगत दिनों जिले में कर्फ्यू एवं लॉकडाउन लागू किया गया था। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने उक्त आदेश में संशोधन करते हुए उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में कंटेनमेंट एरिया के बाहर स्थित रेस्टोरेंट, चाय, पोहा, नाश्ता की दुकानों को 7 जुलाई से प्रात: 6 बजे से रात्रि 7 बजे तक शर्तों के अधीन खोलने की अनुमति विगत 6 जुलाई को प्रदान कर दी है।

जारी किये गये आदेश के अनुसार 65 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं या गर्भवती माताएं या बच्चे जो 10 वर्ष से कम उम्र के हैं या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति रेस्टोरेंट में न आयें। इस आशय की सलाह रेस्टोरेंट प्रबंधकों को देने के निर्देश दिये गये हैं।

जनसमुदाय में सामान्य उपाय जिसमें कि कोविड-19 के संक्रमण को रोका जा सके, का पालन करने के लिये सभी रेस्टोरेंट एवं चाय-नाश्ते की दुकानों को कहा गया है, जिसमें फिजिकल दूरी कम से छह फीट की होना, चेहरे पर मास्क का कवर होना, हाथ धुलाई की प्रक्रिया को अपनाया जाना एवं श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

सभी रेस्टोरेंट, चाय, पोहा, नाश्ते की दुकानें अपने यहां हाथ धुलाई या सेनीटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखेंगे एवं बुखार नापने के लिये स्क्रीनिंग की व्यवस्था रखेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन धारा-188 भादवि, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा-51 से 60 एवं द एपिडेमिक डिसिज एक्ट-1897 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

 

धार्मिक स्थल प्रात: 5.30 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे

कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए विगत दिनों जिले में कर्फ्यू एवं लॉकडाउन लागू किया गया था। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने उक्त आदेश में संशोधन करते हुए उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में कंटेनमेंट एरिया के बाहर स्थित सभी धार्मिक प्रतिष्ठान, पूजा स्थल (मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च, सांई मन्दिर, जैन मन्दिर, बौद्ध धर्मस्थल, दरगाह आदि) को 7 जुलाई से प्रतिदिन प्रात: 5.30 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोलने की अनुमति के आदेश विगत 6 जुलाई को जारी कर दिये गये हैं।

जारी किये गये आदेश के अनुसार 65 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं या गर्भवती माताएं या बच्चे 10 वर्ष से कम उम्र के हैं या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हैं वे धार्मिक स्थल में न आयें। इसकी सूचना धार्मिक स्थल प्रबंधकों को दर्शनार्थियों को देना होगी।

जनसमुदाय में सामान्य उपाय जिससे कि कोविड-19 के संक्रमण को रोका जा सके, का पालन करने के लिये सभी धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों को कहा गया है, जिसमें फिजिकल दूरी कम से छह फीट की होना, चेहरे पर मास्क का कवर होना, हाथ धुलाई की प्रक्रिया को अपनाया जाना एवं श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

सभी धार्मिक स्थल अपने यहां हाथ धुलाई या सेनीटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखेंगे एवं बुखार नापने के लिये स्क्रीनिंग की व्यवस्था रखेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन धारा-188 भादवि, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा-51 से 60 एवं द एपिडेमिक डिसिज एक्ट-1897 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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