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अब शहरी क्षेत्र में छोटे प्लॉटों की खरीदी पड़ेगी महंगी
– नगर नगम सीमा क्षेत्र में एक जुलाई से स्टाम्प ड्यूटी बढ़ने की संभावना
– गाइडलाइन में 20 फीसदी कटौती भी होगी पर निर्देशों का इंतजार
उज्जैन। अगले महीने से शहरी क्षेत्र में छोटे प्लॉटों की रजिस्ट्री महंगी पड़ सकती है, क्योंकि पंजीयन विभाग ने स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही गाइडलाइन में 20 फीसदी की कटौती करने का भी निर्णय लिया है, लेकिन विधिवत आदेश अब तक न मिलने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नई गाइडलाइन लागू करने को लेकर भी अभी अनिर्णय की स्थिति है, क्योंकि भोपाल में इस पर मंथन चल रहा है।
प्रदेश सरकार ने हाल ही में तय किया है कि गाइडलाइन 20 फीसदी घटाई जाएगी तथा स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। यह फैसला ऐसे समय आया जबकि नई गाइडलाइन लागू करने की तैयारी हो चुकी है। एक जुलाई से सभी जिलों में नई गाइडलाइन लागू करने की तैयारी है, लेकिन इस फैसले से पसोपेश की स्थिति बन गई है। सरकार के फैसले को लागू करने से पहले गजट नोटिफिकेशन होना जरूरी है। इसके बाद ही नई गाइडलाइन लागू हो सकेगी। मंगलवार तक वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालय को मुख्यालय से कोई आदेश-निर्देश नहीं मिल सका है। स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने से छोटे प्लॉट खरीदने वालों पर भार और बढ़ जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्री खर्च में बढ़ोतरी हो जाएगी।
इसलिए छोटे प्लॉट खरीदना महंगा
सरकार के निर्णय के तहत नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र में प्लॉट खरीदने पर रजिस्ट्री खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी सहित रजिस्ट्री खर्च 2.47 फीसदी बढ़ जाएगा। अभी रजिस्ट्री पर खर्च 10.3 फीसदी लगता है। इसे बढ़ाकर 12.50 फीसदी करने की तैयारी चल रही है। नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र के बाहर यह खर्च 7.5 से बढ़ाकर 9.5 फीसदी हो जाएगा।
निर्देशों का इंतजार
गाइडलाइन में 20 फीसदी की कमी और स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने का आदेश एक जुलाई से लागू होने की मौखिक सूचनाएं ही आ रही हैं। विधिवत निर्देश मिलने के बाद ही स्थिति साफ होगी। इस कारण मुख्यालय के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं।
मंजूलता पटेल, वरिष्ठ जिला पंजीयक