आरटीई में प्रवेश:ऐसे स्कूल जो कोरोना में बंद हुए, लेकिन यहां छात्रों को आरटीई में प्रवेश मिला

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत खाली सीटों के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग 29 अक्टूबर शुक्रवार से शुरू होगी। यह प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में सत्र 2020-21 में प्रवेश के लिए छात्रों को 10 नवंबर को स्कूल आवंटित किया जाएगा। यह प्रक्रिया खाली सीटों पर ऑनलाइन लॉटरी पद्धति से की जाएगी।

कोविड-19 के कारण अथवा किसी अन्य परिस्थितियों के कारण यदि कोई स्कूल बंद हो गया है और उसमें प्रथम चरण में किसी का आवंटन हुआ है तो वह आवेदक भी अन्य स्कूल में दूसरे चरण के लिए चुनकर आवेदन लॉक कर सकेंगे। दूसरे चरण की काउंसलिंग में नया आवेदन करने का विकल्प नहीं होगा। जिन छात्र-छात्राओं ने 2020-21 के लिए पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया है और सत्यापन में पात्र हैं केवल वही छात्र स्कूल की चॉइस परिवर्तित करते हुये आवेदन लॉक कर सकेंगे।

7 नवंबर तक दूसरे चरण की काउंसलिंग –

आवेदक छात्र-छात्राएं 29 अक्टूबर से 7 नवम्बर 2021 तक लॉटरी पद्धति से दूसरे चरण में स्कूल की चॉइस अपडेट कर सकेंगे। स्कूल के आवंटन के बाद 10 नवम्बर से 15 नवम्बर 2021 तक आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश ले सकेंगे। प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग दर्ज की जायेगी।

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