इस साल भी नहीं बढ़ेगी प्रॉपर्टी गाइडलाइन:उज्जैन की 4289 कॉलोनियों में नहीं बढ़ेगी गाइडलाइन

प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन में 20 फीसदी वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यानी अब इस बार भी स्टॉम्प शुल्क के लिए प्रॉपर्टी की गाइडलाइन नहीं बढ़ेगी। प्रदेश में 4651 लोकेशन प्रॉपर्टी गाइडलाइन से जोड़ी हैं। इनमें उज्जैन के 119 नए क्षेत्र शामिल हैं। राज्य सरकार ने नई लोकेशनों में होने वाले प्रॉपर्टी के सौदों को आसपास की कलेक्टर गाइडलाइन से जोड़ दिया है। इंदौर में ऐसी 365, भोपाल में 222, जबलपुर में 106 और ग्वालियर में 36 नई लोकेशन हैं। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि मौजूदा गाइडलाइन में वृद्धि नहीं की जा रही है। उधर, सरकार के इस फैसले से कमाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोरोनाकाल के बावजूद जुलाई तक ही सरकार के खजाने में 2100 करोड़ आ चुके हैं। वर्ष 2020-21 की शुरुआत में सरकार 900 करोड़ के घाटे में थी। पिछले साल की तुलना में रेवेन्यू ग्रोथ 35 फीसदी है। उज्जैन में 4289 पुरानी कॉलोनियों में दरें यथावत रहेंगी। लोग पुरानी दर पर ही अपने मकान-प्लॉट की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। शहर और जिले की 18 नई कॉलोनियों की दरें तय कर दी गई है। इसमें आवासीय दरें 4500 से लेकर 17000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की गई है और व्यावसायिक दरों को आवासीय से दोगुना की गई है। शेष|पेज 5 पर उज्जैन की 4289 कॉलोनियों में नहीं बढ़ेगी गाइडलाइन…

कोरोना काल में प्रॉपर्टी कारोबार में आई मंदी और लोगाें की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाने के चलते गाइड लाइन से राहत दी गई है। इस बार दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। वाणिज्यिक कर विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने 27 जुलाई को महानिरीक्षक पंजीयन को आदेश जारी किए कि वित्तीय वर्ष में जो नई लोकेशंस अस्तित्व में आई है, जिनकी गाइड लाइन की दरें पहली बार निर्धारित की जाना है, उनमें प्रॉपर्टी के मूल्य-मार्गदर्शक सिद्धांत यानी नई कॉलोनियों में तय दरों को 1 अगस्त से लागू किया जाए, बाकी की प्रचलित गाइड लाइन दरें वर्तमान वर्ष में यथावत रखी जाए। गाइड लाइन की बढ़ी हुई दरों को लागू किए जाने का विरोध सबसे पहले उज्जैन में भरतपुरी पंजीयन एसोसिएशन ने किया था। एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश चंद्र बंसल व सचिव सुरेंद्र मरमट ने बताया गाइड लाइन नहीं बढ़ाने से लोगों को राहत मिली है।

प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री होगी
इस साल मौजूदा गाइड लाइन से ही प्रॉपर्टी की खरीदी और बिक्री होगी। साथ ही ऐसे स्थान जहां की दरें निर्धारित नहीं थी, वहां पर दरें निर्धारित की गई है, जिन्हें 1 अगस्त से लागू किया जाएगा। पुरानी कॉलोनियों में लोग पुरानी दरों पर ही रजिस्ट्री करवा सकेंगे। शहर में विकसित हुई 18 नई कॉलोनियां जिनकी गाइड लाइन तय नहीं थी, उनमें पड़ोस की कॉलोनी या क्षेत्र की दरों के आधार पर दरें तय की है।-– मंजूलता पटेल, जिला पंजीयक उज्जैन

उज्जैन में 5734 रजिस्ट्रियां, 30.91 करोड़ की आय
कलेक्टर गाइड लाइन की दरें बढ़ने की संभावना के चलते लोगों ने अपने मकान-प्लॉट और खेती की जमीन की रजिस्ट्री करवाई है। 1 जुलाई से अब तक भरतपुरी स्थित उपपंजीयक कार्यालय में 5734 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है। जिससे जिला पंजीयन विभाग को 30.91 करोड़ रुपए की आय हुई है। शासन ने पुरानी दरों पर ही रजिस्ट्री किए जाने के लिए पहले 30 जून और उसके बाद 30 जुलाई तक का आदेश जारी किया था।

ऐसे में संभावना थी कि 1 अगस्त से दरें बढ़ सकती है। जिसके चलते हर रोज करीब 200 से ज्यादा लोग रजिस्ट्री करवाने पहुंचे। इसी वजह से रिकाॅर्ड आय भी हुई है। हालांकि अब दरें नहीं बढ़ रही है तो दस्तावेजों के पंजीयन का आंकड़ा स्थिर हो सकता है।

नई लोकेशन में एक भी अवैध कॉलोनी नहीं
इन 4651 नई लोकेशन की रजिस्ट्री में रेट कैसे तय होंगे?

  • इन लोकेशन के आसपास जाे रजिस्ट्री रेट होगा, वही रेट लगाए जाएंगे। जैसे- पास की कोई कॉलोनी में किसी ड्यूप्लेक्स पर जो गाइडलाइन लग रही है, वह नई लोकेशन के ड्यूप्लेक्स पर लगेगी। गाइडलाइन में नई लोकेशन का नाम अलग से होगा।
  • अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री हो रही है, क्या आगे भी होती रहेगी?

– नहीं। नई लोकेशन में कोई भी अवैध कॉलोनी नहीं जोड़ी है। सिर्फ वैध कॉलोनियों के रेट तय किए गए हैं।

  • यदि मुझे एक अगस्त के बाद रजिस्ट्री कराना है तो क्या ज्यादा शुल्क चुकाना होगा?

– सिर्फ नई लोकेशन जिनको जोड़ा जा रहा है उन इलाकों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने पर ज्यादा शुल्क देना होगा। किन इलाकों को जोड़ा गया है, यह एक अगस्त के बाद www.mpigr.gov.in की वेबसाइट पर दिख जाएगा। नई गाइडलाइन अपलोड कर दी जाएगी। इसमें नई कीमतें रहेंगी। (जैसा पंजीयन विभाग में आईजी सुखबीर सिंह ने बताया)

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