कर्फ्यू खत्म हो रहा:आज राइट डे के साथ शहर अनलॉक विवाह के लिए परमिशन जरूरी नहीं

कोरोना नियंत्रण में आने पर मंगलवार यानी एक जून से जिले में अनलॉक शुरू होने जा रहा हैं। यानी बाजार खुलेंगे, बसें व अन्य वाहन चलेंगे। शादी-ब्याह हो सकेंगे लेकिन ये सभी गतिविधियां गाइड लाइन के तहत होंगी। शासन ने अपने स्तर पर और प्रशासन ने धारा 144 के तहत इसके लिए बिंदूवार निर्देश जारी किए है।
जिम्मेदारी अब हर आम नागरिक की बढ़ जाती हैं कि वह इन गाइड लाइन व निर्देशों का पालन करें, ताकि दोबारा से हमें लॉकडाउन नहीं झेलना पड़े। आदेश में यह भी स्पष्ट है कि थोक सब्जी, फल-फूल के बाजार केवल थोक खरीदी के लिए खुले रहेंगे। उक्त मंडी से खेरची व्यापार प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश के तहत किराना दुकानें, कपड़े, बर्तन, ज्वेलरी, कटलरी, आटा चक्की, सेलून, इलेक्ट्रीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, चश्मा, मोबाइल दुकान, रेस्टोरेंट आदि सभी राइट-लेफ्ट व्यवस्था के तहत सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। यानी एक दिन एक पट्टी के और दूसरे दिन दूसरी पट्टी के।
सोमवार शाम को उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन व कलेक्टर आशीष सिंह के साथ हुई विभिन्न व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों ने इस व्यवस्था का पालन करने का भरोसा दिलाया। इस व्यवस्था काे लेकर निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने शहरी यानी नगर निगम क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के खुलने को लेकर आदेश भी जारी कर दिए। पहले दिन नए व पुराने शहर में दांई यानी राइट साइड की दुकानें खुलेंगी।
अनलॉक में इन्हें रहेगी छूट
- डेयरी व दूध की दुकानें रोजाना सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी, लेकिन इनसे शाम 6 से रात्रि 8 बजे तक केवल दुग्ध विक्रय किया जा सकेगा।
- ऐसे विक्रेता जो केवल खाद, बीज, कृषि यंत्री, पशु आहार का विक्रय करते हैं वे और पेट्रोल पंप, गैस सेंटर,, मेडिकल स्टोर रोजाना खोले जा सकेंगे।
- उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगी। इनके अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों को आई कार्ड दिखाने पर आने-जाने की अनुमति रहेगी। कच्चे व तैयार माल का आवागमन होगा।
- कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाऊस की सर्विसेस की अनुमति रहेगी। ई कॉमर्स कंपनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलेवरी होगी।
- इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाइडर आदि आ जा सकेंगे।
- सभी प्रकार के सामानों व माल की आवाजाही बिना किसी रोकटोक के जारी रहेगी। सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा-निर्देश के तहत अनुमति रहेगी।
- ऑटो रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चारपहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पेसेंजरों को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति रहेगी।
यह प्रतिबंधित रहेंगे
- सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक आयोजन, मेले, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान। केवल ऑनलाइन क्लासेस चालू रहेंगी।
- जिले के सभी धार्मिक स्थल पूर्वानुसार आमजन के लिए बंद रहेंगे। सांकेतिक रूप से दैनिक धार्मिक गतिविधियों के लिए पुजारी, पादरी, ज्ञानी, इमाम को अनुमति रहेगी।
- लोकल स्थानीय फुटकर सब्जी-फल मंडी एवं हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे।
- अनुमति से हो रही गतिविधियों व कार्यक्रमों के अलावा किसी भी स्थान पर छह से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
यह व्यवस्था भी तय
अंतिम संस्कार व शादी-ब्याह
अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोग शामिल हो सकेंगे। विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ अनुमति रहेगी। आयोजकों को पुलिस थाने को अतिथियों के नाम की सूची व सूचना देगी। आयोजन में सभी गाइड लाइनों का पालन करना होगा।
हर रविवार जनता कर्फ्यू
जिले में हर रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। जो शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावशील रहेगी। इसके अलावा रोज रात 8 सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
होटल व सिरोर्ट संचालित होंगे
सभी लॉजिंग, होटल, रिसोर्ट, केवल खुले रहेंगे तथा उनके रेस्टोरेंट में बैठने की कुल कैपेसिटी 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित की जा सकेगी। सभी रेस्टोरेंट एवं भोजनालय कुल कैपेसिटी के 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगे।
सरकारी दफ्तरों की व्यवस्था
आवश्यक सेवा देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्टोरेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन शामिल हैं।