दिव्यांगों का बसों में लगेगा आधा किराया, आरटीओ में लागू हुआ नियम

उज्जैन | ट्रेनों की तरह अब यात्री बसों में भी दिव्यांगजनों को किराये में 50 प्रतिशत की छूट मिलने जा रही है। शासन के निर्देश पर आरटीओ द्वारा दिव्यांगजनों के कार्ड बनाये जा रहे हैं। उक्त कार्ड दिखाने के बाद बस कंडक्टर दिव्यांगजनों से आधा किराया वसूलेगा। यदि कंडक्टर आधा किराया लेने में आनाकानी करता है तो उस पर आरटीओ द्वारा नोटिस, चालान और परमिट निरस्त करने तक की कार्रवाई की जायेगी।
शासन द्वारा दिव्यांगजनों के लिये अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। ट्रेनों में लम्बे समय से दिव्यांगजनों के लिये किराये में रियायत व अलग से कोच का प्रावधान हो चुका है लेकिन लोक परिवहन के साधनों बस, मैजिक, आटो आदि में दिव्यांगजनों को कोई रियायत नहीं मिलती थी। इसी के चलते राज्य शासन ने पिछले दिनों निर्णय लिया था कि किसी भी लोक परिवहन के वाहन में यात्रा के दौरान दिव्यांगजनों से आधा किराया वसूला जाये। इस निर्णय को उज्जैन आरटीओ में लागू कर दिया गया है। दिव्यांगजन आवश्यक दस्तावेज आरटीओ कार्यालय में जमा करवाने के बाद यहां से उन्हें एक कार्ड प्रदान किया जायेगा। इस कार्ड को हर प्रकार की बसों सहित मैजिक या आटो में दिखाने पर भी किराया आधा ही देना होगा। ड्रायवर या कंडक्टर दिव्यांगजनों से किराये को लेकर विवाद करते हैं तो उनके खिलाफ चालान और परमिट निरस्त करने जैसी कार्रवाई की जायेगी।
यह दस्तावेज करना होंगे जमा
आरटीओ कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान दिव्यांगजन दिव्यांगता का शासकीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट फोटो जमा कराना होंगे। प्रमाणित कागज जमा कराने के बाद यहां से दिव्यांगजन को कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा। यही कार्ड लोक परिवहन के वाहनों में उन्हें दिखाना है जिसके बाद संबंधित को आधा किराया लेना होगा।
इनका है कहना
शासन के निर्देश पर दिव्यांगजनों को बसों सहित सभी लोक परिवहन वाहनों में आधा किराया लिया जायेगा। इसके लिये दिव्यांगजनों को आरटीओ कार्यालय से कार्ड बनाकर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसी कार्ड को दिखाने पर संबंधित वाहन संचालक दिव्यांगजनों से आधा किराया लेंगे।
-संतोष मालवीय, आरटीओ