निजी अस्पताल कोविड मरीजों से मनमाने चार्जेस नहीं वसूल सकेंगे

प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों से मनमाने चार्जेस नहीं वसूले जा सकेंगे। कोविड मरीजों के इलाज की दरें तय होगी। कोविड मरीजों को निर्धारित दर पर ही प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन गाइडलाइन जारी करेगा। इंदौर की तरह यहां भी दरें तय की जाएगी। जिसमें आइसोलेशन रूम चार्ज, पीपीई कीट सहित अन्य शुल्क का निर्धारण होगा। जिन्हें हॉस्पिटल के बोर्ड पर डिस्प्ले करवाई जाएगी।

साथ ही रेट लिस्ट को सार्वजनिक भी किया जाएगा ताकि मरीजों और उनके परिजनों को पता चल सके की किस इलाज का कितना खर्च निर्धारित है। इस व्यवस्था से मनमाने चार्जेस पर काफी हद तक नियंत्रण हो सकेगा और मरीजों का इलाज निर्धारित दर पर हो सकेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल प्रबंधन निर्धारित दर से ज्यादा राशि नहीं ले सकेंगे। ज्यादा राशि लेने की शिकायत सामने आने पर जिला प्रशासन संबंधित हॉस्पिटल पर कार्रवाई करेगा।

 

निजी अस्पताल कोविड मरीजों से मनमाने चार्जेस नहीं वसूल सकेंगे, कलेक्टर बोले- अब रेट तय होंगे…

जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने शहर के 13 प्राइवेट हॉस्पिटल में पॉजिटिव मरीजों के इलाज के आदेश जारी किए हैं। प्रत्येक प्राइवेट हॉस्पिटल में पांच-पांच बेड पॉजिटिव मरीजों के लिए रहेंगे। जिसमें मरीजों को भर्ती रखकर उनका इलाज किया जाएगा।

 

ये हो सकती संभावित दरें

पीपीई कीट के 1500 रु., ऑक्सीजन के 1500 रु., कंसल्टेंट डॉक्टर की फीस 7 से 10 दिन की होगी। आइसोलेशन रूम की दरें भी तय होगी।

 

ज्यादा राशि नहीं ले सकेंगे

प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड मरीजों के इलाज की व्यवस्था शुरू होने के बाद इंदौर की तरह यहां भी पॉजिटिव मरीजों के इलाज की दरें निर्धारित कर दी जाएगी। जिसका पालन सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को करना होगा। निर्धारित दरों से ज्यादा राशि नहीं ली जा सकेगी। 

आशीष सिंह, कलेक्टर

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