बैंक अकाउंट खुलवाने पर फर्जी दस्तावेज दिए, पांच साल की सजा

उज्जैन | बैंक में जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर फर्जी खाता खुलवाने के आरोप में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय सिंह ने एक आरोपी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दो आरोपी अब तक फरार है। इनके न्यायालय में पेश होने तक केस यथावत रहेगा।

भीलवाड़ा राजस्थान के रहने वाले नरेंद्र जैन ने 24 जून 2005 को तीन बत्ती स्थित आईसीअाईसीअाई बैंक में खाता खुलवाने के लिए आवेदन किया। नरेंद्र ने खुद को मालीपुरा का रहने वाला किशन मल्होत्रा बताया। बैंक सेल्स एक्जीक्युटिव ने घर का वेरिफिकेशन किया तो असलीयत पता चली। इसके बाद बैंक ने दस्तावेजों की जांच की तो फर्जी पाए गए। इस पर बैंक ने नीलगंगा थाना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। इसी दौरान माधव नगर पुलिस ने तीन आरोपियों को फर्जी डेबिट कार्ड और पासबुक के साथ पकड़ा था। आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने 420, 511, आदि में केस दर्ज किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मंगलवार को कोर्ट ने निर्णय सुनाया और मुख्य आरोपी नरेंद्र को पांच साल कारावास की सजा सुनाई। दो आरोपी गोपाल पिता भैरूसिंह और अचलाराम पिता महादेव पंवार फरार हैं। इसलिए इनके खिलाफ फैसला नहीं सुनाया गया है। शासन की ओर से पैरवी एजीवी रवींद्रसिंह कुशवाह ने की

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