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यूडीए ने इंदौर रोड की निजी काॅलोनी के 110 प्लाॅटों पर कब्जा लिया, अब नई योजना लाएगा
उज्जैन | इंदौर रोड पर इस्को इस्टेंटन पाइप फैक्टरी की जमीन पर विकसित की गई निजी कॉलोनी के 110 भूखंडों पर गुरुवार को यूडीए ने कब्जा ले लिया। यहां जिन प्लाॅटों की रजिस्ट्री नहीं हुई है, उन्हें आधिपत्य में लेकर नोटिस चस्पा कर दिया है। यूडीए इन भूखंडों पर अपनी योजना लाएगा।
यूडीए ने 43407 वर्गमीटर जमीन का 21 दिसंबर 2012 से 30 वर्ष के लिए लीज नवीनीकरण किया था, जिस पर निजी कॉलोनी विकसित की गई। यूडीए के निर्णय के खिलाफ सत्यनारायण सोमानी व श्यामसिंह सिकरवार ने इंदौर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। सुनवाई के बाद 8 फरवरी-16 को कोर्ट ने लीज निरस्त करते हुए आदेश दिए थे कि यूडीए जमीन को आधिपत्य में लेकर बाजार मूल्य पर बेचे। आदेश के विरुद्ध काॅलोनी के संचालक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। न्यायालय ने अपील निरस्त कर दी। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश काे यथावत रखते हुए आदेश दिया 8 फरवरी 2016 के पूर्व जिन प्लाॅट की रजिस्ट्री हो चुकी है, वे यथावत रहेंगे। बाकी के प्लाॅट का आधिपत्य यूडीए ले सकेगा। कॉलोनाइजर लोगों के जमा रुपए 9% ब्याज की दर पर तीन माह में लौटाए। मामला लोकायुक्त में भी पहुंच चुका है। यूडीए का स्टाफ गुरुवार को निजी काॅलोनी में पहुंचा और 67 प्लाॅट को छोड़कर बाकी पर कब्जा लिया। यूडीए ने जमीन 21 दिसंबर 1982 को 30 वर्ष के लिए यानी 20 दिसंबर 2012 तक इस्को पाइप फैक्टरी को स्टाफ क्वार्टर के लिए लीज पर दी थी। इस बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने परिसमापक नियुक्त किया था। कोर्ट में जमीन की नीलामी हुई थी। एक वर्ष बाद यूडीए ने हाईकोर्ट के समक्ष लीज निरस्त कर पजेशन लेने के लिए आवेदन किया। 5 अगस्त 2005 को उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
गुलमोहर ग्रीन काॅलोनी के 67 भूखंडों को छोड़कर बाकी 110 प्लॉट पर कब्जा ले लिया है। अब यह प्राॅपर्टी प्राधिकरण की हो गई है। यहां प्राधिकरण अपनी योजना लाएगा। जगदीश अग्रवाल, चेयरमैन यूडीए