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रास्ता रोकने पर कोर्ट ने 6 आरोपियों पर लगाया 400-400 रुपए का अर्थदंड
न्यायालय द्वारा रास्ता रोककर आवागमन वाधित करने के आरोप में 6 लोगों को 400-400 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि चार जुलाई 2009 को नागदा खाचरौद मार्ग पर स्थित उमरना बस स्टैंड पर बस की टक्कर लगने से जितेंद्र नामक बालक की मौत हो गई थी।
इसके बाद गांव में रहने वाले हीरालाल पिता वक्ताजी, मांगीलाल पिता गोपा बागरी, अमरसिंह पिता तोलाराम, दशरथ पिता जगन्नाथ, हरीराम पिता बग्गाजी, रूगनाथ पिता थावरजी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर बस स्टैंड के सामने लकड़ी एवं बैलगाड़ी रखकर मार्ग को बाधित किया।
इस मामले में बिरलाग्राम पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अश्विन परमार ने 6 आरोपियों को धारा 341 भादवि में 400-400 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रेवतसिंह ठाकुर ने की।