स्थानीय निवासी एवं आय प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन ऑनलाइन किये जा सकेंगे

राज्य शासन द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नागरिक सुविधा ऑनलाइन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। आवेदक को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर इन सेवाओं के लिये इंटरनेट की सहायता से स्वयं के कम्प्यूटर अथवा किसी भी साइबर कैफे से आवेदन करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

प्रक्रिया में आवेदक को स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र अपलोड करना होगा। अन्य किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर सामान्य जानकारी भरने के साथ ही आधार नम्बर प्रविष्ट करना होगा। आधार नम्बर प्रविष्ट करने के साथ ही आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे पोर्टल पर निर्धारित स्थान पर भरने पर ई-केवाईसी (नो यूअर क्लाइंट) के माध्यम से उसका आधार अथेंटिकेशन हो जायेगा। अथेंटिकेशन के साथ ही आवेदक के सामने सेवा का आवेदन-पत्र खुल जायेगा। आवेदक अपना आवेदन भरने के साथ ही निर्धारित विधिक शुल्क एवं जिला ई-गवर्नेस सोसाएटी का प्रोसेस शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा कर सकेगा। इस हेतु एमपी ऑनलाइन का पेमेंट गेटवे उपयोग किया जा रहा है। विधिक शुल्क की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र अनुसार होगी, जिसे साफ्टवेयर में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

जिला ई-गवर्नेंस सोसाएटी की प्रोसेस फीस पांच रूपये निर्धारित की गई है। यदि आवेदक केन्द्र की सील सहित प्रमाण-पत्र चाहता है तो पांच रूपये शुल्क लोक सेवा केन्द्र को अदा कर प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेगा। आवेदन-पत्र ऑनलाइन जमा करते ही आवेदक को एक पावती प्राप्त होगी, जिस पर एक रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित होगा, जिसके आधार पर निर्धारित अवधि उपरान्त आवेदक अपना प्रमाण-पत्र ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से डाउनलोड कर सकेगा। आवेदक के आवेदन ऑनलाइन समिट करते ही आवेदन-पत्र ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर सम्बन्धित पदाविहित अधिकारी के अकाउंट में दिखने लगेगा। पदाविहित अधिकारी द्वारा आवेदन-पत्र का निराकरण कर प्रमाण-पत्र निर्धारित अवधि में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

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