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मुआवजा तो नहीं दे सकते….कानून व्यवस्था बिगड़ी, तो प्रशासन करेगा नियंत्रित
उज्जैन | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त विवेक अग्रवाल ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में मार्ग चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिगृहित करने अथवा भवन तोड़ने पर अब मुआवजा नहीं दिया जा सकता। अगर इसके खिलाफ कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ता है तो कलेक्टर-एसपी को पूरे अधिकार हैं कि वे इसे नियंत्रित करें। दरअसल हाल में ही केडी गेट से ईमली तिराहे तक प्रस्तावित मार्ग चौड़ीकरण के लिए प्रभावित भवन…
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