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जमीन विवाद में तोड़ा था कंधा, तीन को सजा
जमीन विवाद के चलते दो लोगों के साथ मारपीट करने के सात साल पुराने केस में सोमवार को तराना की कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने मामले में तीन भाई सहित चार दोषियों को सजा के साथ अर्थदंड भी दिया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कायथा के समीप ग्राम मल्हारगढ़ निवासी रामचन्द्र पिता मांगीलाल गुर्जर पर 4 जुलाई 2012 को जमीन विवाद के चलते देवीसिंह पिता शिवलाल गुर्जर उसके भाई सीताराम, मायाराम और साथी तूफान पिता जग्गनाथ गुर्जर लठ्ठ से हमला कर कंधा तोड़ दिया।
चारों ने बीच-बचाव करने पर रामचंद्र के साथी बाबू को भी घायल कर जमीन नहीं छोडऩे पर हत्या की धमकी दी थी। घटना में कायथा पुलिस ने केस दर्ज किया था। प्रकरण में अब तक की सुनवाई के बाद सोमवार को तराना की प्रथम श्रेणी न्यायाधीश वंदना मालवीय ने चारों को विभिन्न धाराओं में दोषी सिद्ध होने पर 6-6 माह कठोर कारावास की सजा और तीन-तीन सौ रुपये अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष एडीपीओ विशाल गुप्ता ने रखा।
चोरी की आरोपी बहू को जमानत नहीं
जूता-चप्पल व्यापारी के घर में चोरी की आरोपी बहू की ओर से सोमवार को जमानत की अर्जी दी गई थी। कोर्ट ने आरोपी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए आवेदन निरस्त कर दिया। मिर्ची नाला निवासी जूता व्यापारी पुरुषोत्तम लाहोरी के घर से 12.30 हजार रुपए चोरी करने के आरोप में खाराकुआं पुलिस ने उनकी बहू नेहा व उसके प्रेमी इम्तियाज को जेल भेजा था।
मामले में सोमवार को नेहा के वकील ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट साक्षी कपूर के समक्ष जमानत के लिए आवेदन दिया। कोर्ट में सरकारी वकील के तर्को से सहमत होते हुए अर्जी खारिज कर दी।
कहामहिला घर की सुरक्षा व संपत्ति की रक्षा की नींव होती, नेहा ने इम्तियाज को राशि देकर परिवार का विश्वास तोड़ दिया। याद रहे नेहा ने तीन महीने पहले भी घर से 7.90 लाख रुपए चुराए थे। दूसरी बार 8-9 जुलाई को 12.30 लाख रुपए चुराने पर खाराकुआं पुलिस ने नेहा और इम्तियाज को 27 अप्रैल को हिरासत में लेकर राशि बरामद की थी।