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उज्जैन शहर में 3 दिन के लिए Total Lockdown
किराना एवम अन्य दुकाने पूरी तरह बंद रहेगी, घर पंहुच सेवा जारी रहेगी।
चिन्हित दवा की दुकाने 24 घण्टे खुली रहेगी।
नगर सीमा में निवास करने वाले व्यक्तियों का घर से निकलना प्रतिबंधित किया गया।
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शशांक मिश्र द्वारा कोरोनावायरस के संक्रमण के दृष्टिगत धारा 144 के तहत जारी किए गए कर्फ्यू आ देश में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश दिए गए हैं कि उज्जैन नगर निगम सीमा के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों को उनको घरों से निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है ।
जारी आदेश के तहत किराना , ग्रोसरी , ब्रेड , फल , सब्जी , दूध डेयरी और रसोई गैस एजेंसी की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी।
इन वस्तुओं की घर पहुंच सेवा जारी रहेगी तथा प्रतिदिन रात्रि 8:00 बजे तक इनका संचालन हो सकेगा।
प्रत्येक सेक्टर के लिए चयनित दवाई की दुकानें 24 घंटे निरंतर खुली रहेगी ।अति आवश्यक होने पर एक व्यक्ति पैदल जा कर दवाई ला सकेगा।
दवा बाजार प्रातः 10:00 बजे से अपराहन 3:00 बजे तक आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति हेतु खुला रहेगा ।बैंक प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक शटर बन्द रखते हुए अपने आंतरिक कार्य कर सकेंगे।
जरूरत मन्द बेसहारा लोगों को भोजन के पैकेट वितरण हेतु सामाजिक संस्थाएं दोपहर 12:00 से 2:00 बजे तक और शाम 5:00 से 7:00 तक भोजन का वितरण कर सकेंगे ।
समाचार वितरण करने वाले प्रातः 6:00 से 8:00 बजे तक समाचार पत्र वितरित कर सकेंगे ।
उक्त प्रतिबंध स्वास्थ्य विभाग के अमले जो बीमारी की रोकथाम में लगे हुए हैं ,पुलिस बल के सदस्यों ,कार्यपालक मजिस्ट्रेट,कर्तव्य पर उपस्थिति कर्मियों, विद्युत मंडल के कर्मचारियों ,नगर निगम उज्जैन के आवश्यक सेवा में लगे कर्मचारियों ,एंबुलेंस सेवा 108 ,प्रेस कर्मियों एवं आवश्यक वस्तु रसोई गैस सिलेंडर की घर पहुंच सेवा में लगे कर्मचारियों पर व इनके लिए आवश्यक वाहनों के परिचालन पर लागू नहीं होंगे ।

