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उज्जैन में चाइना डोर पर प्रतिबंध:क्रय विक्रय एवं उपयोग करने पर रोक, धारा 144 के तहत आदेश जारी

आगामी मकर संक्रांति को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर ने चाइना डोर की क्रय और विक्रय दोनों पर रोक लगाते हुए भंडारण करने को भी प्रतिबंधित कर दिया है। इसको लेकर धरा 144 के तहत आदेश जारी कर दिए गए है।
14 जनवरी मकर संक्रांति को उज्जैन में बड़ी संख्या में पतंग बाजी के शौकीन लोग चाइना डोर का उपयोग कर आम लोगो की जान जोखिम में डाल देते है। बीते वर्ष चाईना डोर से एक युवती की मौत हो चुकी है। इस बार आगामी त्यौहार को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने चाईना डोर पर प्रतिबंध लगाते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत विगत एक दिसम्बर को आदेश पारित कर चाइना डोर के निर्माण, क्रय विक्रय, उपयोग व भण्डारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के उपरान्त कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी में न तो नाइलोन डोर (चाइना डोर) का निर्माण करेगा, न ही क्रय विक्रय करेगा एवं न ही उपयोग करेगा और भण्डारण भी नहीं करेगा। जारी किये गये आदेश का उल्लंघन धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। यह आदेश जारी होने के दिनांक के दो माह तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा।
बड़ी संख्या में पतंगबाजी
उज्जैन जिले में संक्राति से पहले ही बड़े स्तर पर पतंगबाजी शुरू हो जाती है। कई लोग पतंगबाजी में चाइना डोर का उपयोग करते है । चाइना डोर के उपयोग से राहगिरों, पशु पक्षियों को चोंट पहुंचने की घटनाएं घटित होती हैं। इसलिये आदेश के तहत प्रतिबंध लगाया गया है।