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उज्जैन कोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग से रेप करने वाले अधेड़ को सुनाई उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने 5000 रुपये के अर्थदण्ड से भी किया दंडित!
उज्जैन लाइव, उज्जैन, श्रुति घुरैया:
मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां कोर्ट ने 50 वर्षीय अधेड़ को नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को 5000 रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है। यह फैसला उज्जैन के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया है और इसे सख्ती से न्याय दिलाने वाला फैसला माना जा रहा है।0
उप-संचालक अभियोजन राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर ने जानकारी दी कि यह मामला 17 अगस्त 2023 का है। उज्जैन के नागझिरी क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग लड़की सुबह अचानक घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने उसे पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में ढूंढा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। आखिरकार नागझिरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
जांच के दौरान परिवार को पता चला कि लड़की को अब्दुल सईद नामक व्यक्ति, जो रिश्ते में मौसा लगता है, बहला-फुसलाकर गुजरात ले गया है। यह सुनते ही पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर लिया और जांच को गंभीरता से आगे बढ़ाया। करीब दो महीने की मशक्कत के बाद, पुलिस ने गुजरात से आरोपी को लड़की के साथ गिरफ्तार कर लिया।
नाबालिग ने पुलिस और अदालत को बताया कि अब्दुल सईद उसे धोखे से गुजरात ले गया और वहां किराए के कमरे में रखकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इस बयान के बाद आरोपी पर पॉक्सो एक्ट समेत छह गंभीर लैंगिक धाराएं बढ़ाई गईं और उसे तत्काल न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
पूरे मामले की विवेचना और अदालत में चली सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) उज्जैन ने आरोपी अब्दुल सईद को प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसे एक ऐसा अपराध बताया जो न केवल सामाजिक विश्वास को तोड़ता है, बल्कि बालिका की मानसिक और शारीरिक दुनिया को पूरी तरह बर्बाद कर देता है।