- उज्जैन के गजनीखेड़ी में प्रशासन की चौपाल: कलेक्टर-SP ने रात गांव में बिताई, मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया
- सुबह 4 बजे खुले कपाट: बाबा महाकाल का दूध-दही-घी से अभिषेक, भक्ति में डूबे श्रद्धालु
- उज्जैन में दहेज प्रथा के खिलाफ मिसाल: दूल्हे ने लौटाए 50 लाख के कैश और सोना, सिर्फ अंगूठी ली
- महाकाल मंदिर में भस्म आरती: वीरभद्र जी से आज्ञा लेकर खुले चांदी द्वार, बाबा का हुआ पंचामृत अभिषेक
- सिंहस्थ के लिए पुलिस को तैयार कर रहा प्रशासन: उज्जैन में पुलिस अफसरों की 21 दिन की खास ट्रेनिंग शुरू, 41 विषयों पर रहेगा फोकस; 117 अधिकारी बनेंगे “मास्टर ट्रेनर”
शर्मनाक! घूंघट की जिद पर बच्चे की जान ली: उज्जैन में पिता ने 3 साल के बेटे को पटककर मार डाला, अब हत्या का केस दर्ज!
उज्जैन लाइव, उज्जैन, श्रुति घुरैया:
उज्जैन जिले के बड़नगर से एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। सिर्फ इसलिए कि पत्नी ने घूंघट नहीं किया—एक बाप ने अपने ही तीन साल के मासूम बेटे को सड़क पर पटक दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अब इस मामले में आरोपी पिता के खिलाफ हत्या की धारा IPC 302 के तहत केस दर्ज किया गया है।
यह दिल दहला देने वाली घटना 29 जून 2025 को बड़नगर की है। जानकारी के मुताबिक, उमरिया गांव निवासी आजाद शाह और उसकी पत्नी मुस्कान किसी पारिवारिक विवाद को लेकर बड़नगर थाने शिकायत करने पहुंचे थे। वहां से लौटते वक्त, जैसे ही वे चौपाटी इलाके से गुजर रहे थे, बारिश शुरू हो गई। आजाद ने अपने बेटे तनवीर को गोद में लिया और पत्नी से कहा कि सामने से गांव के लोग आ रहे हैं, “तुम घूंघट कर लो।”
जब मुस्कान ने घूंघट नहीं किया, तो मामूली बात पर कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर आजाद ने अपने मासूम बेटे को सरेराह जमीन पर पटक दिया। इस घटना को वहां मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से देखा और तुरंत आरोपी को पकड़ लिया। ढाबा संचालक पीयूष मोरवाल ने बहादुरी दिखाते हुए आजाद को वहीं रोका और पुलिस को सूचना दी।
तनवीर को तुरंत बड़नगर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। बाद में उसे उज्जैन जिला अस्पताल और फिर एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आने के कारण डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद बुधवार रात उसकी मौत हो गई।
इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आरोपी पिता आजाद शाह को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। पहले उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 296 और अन्य धाराओं में केस दर्ज था, लेकिन अब मासूम की मौत के बाद, बड़नगर थाना पुलिस ने एफआईआर में हत्या की धारा (IPC 302) जोड़ दी है।
थाना प्रभारी अशोक पाटीदार ने जानकारी दी कि पत्नी मुस्कान की शिकायत पर पहले केस दर्ज किया गया था, जिसमें साफ कहा गया था कि आजाद ने बच्चे को जानबूझकर पटककर गंभीर चोट पहुंचाई थी। वहीं अब मौत होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई को और गंभीर बना दिया है।