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- महाकाल मंदिर पहुंचीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष अल्का लांबा, मीडिया से बोलीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष— नाम में भगवान जोड़ना काफी नहीं, सवाल ये है कि काम क्या किया जा रहा है
- उज्जैन में शिप्रा आरती को मिलेगा नया स्वरूप, रामघाट को वैश्विक पहचान देने की तैयारी; रोज होने वाली शिप्रा आरती बनेगी धार्मिक पर्यटन का केंद्र
- सुबह की पहली घंटी के साथ खुले महाकाल के पट, भस्म आरती में दिखा राजा स्वरूप
- महाकाल दरबार में भस्म आरती की अलौकिक छटा: सभा मंडप से गर्भगृह तक विधिविधान के साथ संपन्न हुई आराधना, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
31 तक पंजीयन नहीं, तो आपकी कॉलोनी हो जाएगी अवैध
उज्जैन | रेरा एक्ट के तहत जिले में अभी तक 49 बिल्डर्स/कॉलोनियां पंजीकृत हुए हैं। अब पंजीयन करवाने के लिए चार दिन शेष हैं, उसके बाद कॉलोनियां अवैध हो जाएगी। रेरा प्राधिकरण के चेयरमैन अंटोनी डिसा ने कहा लोग प्लॉट या मकान खरीदने से पहले बिल्डर का रेरा नंबर अवश्य देखें। बिना रेरा नंबर वाले प्रोजेक्ट, कॉलोनी अवैध होने के कारण उनमें आवंटी, ग्राहक के अधिकार सुरक्षित नहीं हैं।