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महाकाल में अब इस अखाड़े का रहेगा दखल…अफसर नहीं कर पाएंगे मनमानी
उज्जैन | सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर प्रबंध समिति और पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी को मंदिर का स्टेक होल्डर (हिस्सेदार ) माना है। दोनों को शिवलिंग का नुकसान, क्षरण नहीं हो इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अनुशंसा का क्रियान्वयन करने के साथ समय- समय पर सुझाव देने के आदेश भी दिए हैं। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के मुख्य कानूनी सलाहकार और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अभिभाषक मुकेश खरे ने बताया…
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