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नि:शक्त दम्पत्ति अपने गृह जिले में आवेदन कर सकेंगे, राज्य शासन ने नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में किया संशोधन
राज्य शासन ने नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में संशोधन किया है। इसके अनुसार योजना से लाभ लेने वाले दम्पत्ति में से यदि पति नि:शक्त है तो अपने गृह जिले में, अगर पत्नी नि:शक्त है तो अपने गृह जिले में आवेदन कर सकते हैं। पति-पत्नी दोनों नि:शक्त हैं और वह एक ही जिले के निवासी हैं तो वह संयुक्त रूप से उसी जिले में, यदि पति-पत्नी दोनों नि:शक्त हैं एवं अलग-अलग जिले के निवासी हैं, तो…
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