उज्जैन में कोरोना विस्फोट:लॉकडाउन लौटा, उज्जैन में आज रात 10 बजे से 32 घंटे के लिए सब बंद, सीमाएं सील होंगी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भोपाल में समीक्षा बैठक में उज्जैन के साथ विदिशा, ग्वालियर, नरसिंहपुर और सौंसर में भी रविवार को लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। उज्जैन में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 32 घंटे के लिए लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जिले से जुड़ी सभी सीमाएं सील हो जाएंगी। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

शुक्रवार को उज्जैन में 85 मरीज पॉजिटिव आए और एक की मौत हो गई। उधर, भास्कर खुलासे के बाद जिला प्रशासन ने आरडी गार्डी में 75 बेड आरक्षित कर दिए हैं, जहां फ्री में कोरोना का इलाज होगा। इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी हो सकते हैं। गौरतलब है कि 19 मार्च को प्रकाशित खबर में भास्कर ने आरडी गार्डी में कोरोना का मुफ्त इलाज बंद होने का मुद्दा उठाया था।

इधर, चार दिन में दूसरी बार जिला प्रशासन को भी अपडेट गाइड लाइन जारी करना पड़ी हैं। इसके तहत जिले के सभी जिम, स्वीमिंग पूल व सिनेमाघरों को प्रतिबंधित कर दिया है। विवाह सहित अन्य सामाजिक कार्यक्रम में भी अब एक स्थान पर 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हाे सकेंगे। पूर्व में यह संख्या 100 तक थी। गाइड लाइन में इसके अलावा भी कई बंदिशें हैं। लोग अपने घरों में कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए होली खेल सकते हैं।

एक्टिव मरीज बढ़कर 534, कोविड हॉस्पिटल के बेड भरे

कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को 85 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जो पिछले एक साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक और मरीज की मौत हुई है। इसके साथ ही उज्जैन में मरने वालों की संख्या 109 हो गई है। 55 साल के मरीज की 25 मार्च को रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिस पर उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया था। शुक्रवार को मरीज की मौत हो गई।

हेल्थ बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को लैब से 1691 लोगों की रिपोर्ट आई है, जिनमें शहरी क्षेत्र के 62, बड़नगर के 11, नागदा के 9, महिदपुर, खाचरौद तथा घट्टिया के एक-एक मरीज सहित 86 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। इनके साथ ही उज्जैन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6032 हो गई है और एक्टिव मरीज 534 हो गए हैं जिनमें लक्षण वाले मरीजों की संख्या 303 है। शुक्रवार को 15 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज हुए हैं। इनके साथ ही उज्जैन में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 5389 हो गई है।

शहर में आज रात से 69 जगह पर बेरिकेडिंग होगी, नाकों पर लोगों को आने-जाने नहीं देगी पुलिस

शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा होते ही पुलिस सख्त हो गई है। शनिवार शाम तक शहर में 69 जगह पर बेरिकेडिंग कर लोगों के आने-जाने के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। सिर्फ इमरजेंसी ड्यूटी वालों को ही छूट रहेगी। लॉकडाउन में पहले जिस तरह से शहर में कई जगह बेरिकेडिंग की थी उसी तर्ज पर शनिवार शाम से शहर में मुख्य मार्ग और चौराहों पर बेरिकेड्स लगा दिए जाएंगे, जहां दो-दो पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। शहर में आने-जाने वाले नाकों पर भी आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। पुलिस नाके सील कर देगी।

जिस तरह से कोरोना संक्रमण के केस बढ़े हैं उसे देखते शहर में बेरिकेड्स भी लगवाए जा रहे हैं। अब रोज रात दस बजे तक हर हाल में पूरा बाजार बंद करा दिया जाएगा। एएसपी अमरेंद्रसिंह चौहान ने बताया पुलिस की टीम लॉकडाउन के दौरान पूरे शहर में लगातार पेट्रोलिंग भी करेगी। जो लोग बेवजह बाहर घूमते पाए जाएंगे उनके खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज किया जाएगा। नाकों पर भी जिनके पास ठोस आने-जाने का कारण होगा, उन्हीं को प्रवेश देंगे व जाने दिया जाएगा।

प्रमुख मार्गों पर आज से बेरिकेड्स के साथ पुलिस जवान भी रहेंगे

मक्सी रोड पाइप फैक्टरी चौराहा, देवास रोड सैफी पेट्रोल पंप, मालनवासा, महानंदानगर कॉसमॉस मॉल, सी-21 मॉल चौराहा, महामृत्युंजय द्वार, शहीद पार्क, फ्रीगंज के तीनों तरफ, घासमंडी चौराहा, तीन बत्ती चौराहा, टावर, हनुमान नाका, बीमा चौराहा, मोहननगर तिराहा, कंठाल, एटलस चौराहा, देवासगेट, गुदरी, इंदौर गेट समेत 69 जगह पर बेरिकेडिंग कर पुलिस जवानों की आज रात से तैनाती कर दी जाएगी।

गाइड लाइन को लेकर ऐसे सवाल जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं

Q. गेर, फाग उत्सव व शबे बारात आदि के आयोजन हो सकेंगे या नहीं।
A. रैली, जुलूस, गेर, फाग उत्सव, शबे बरात, ईस्टर, मिलन समारोह, प्रदर्शन, मेले, धरना आदि प्रतिबंधित रहेंगे। लोगों को एकत्रित भी नहीं किया जा सकेगा।

Q. विवाह व अन्य सामाजिक कार्यक्रम में कितने लोग शामिल हो सकेंगे, क्या अनुमति लेना पड़ेगी।
A. एक स्थान पर 50 से अधिक लोग नहीं रहेंगे। ज्यादा के लिए अनुमति लेना होगी।

Q. प्रतिष्ठानों को लेकर क्या गाइड लाइन है।
A. संचालकों द्वारा मास्क की अनिवार्यता। सैनिटाइजर के उपयोग के साथ ही रस्सी के जरिए या चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। ऐसा नहीं करने वाले संचालक कार्रवाई के दायरे में आएंगे।

Q. शवयात्रा व जनाजे में कितने लोग रहेंगे।
A. अधिकतम 20 व्यक्ति रह सकेंगे।

Q. धार्मिक स्थलों को लेकर क्या नियम है।
A. महाकालेश्वर मंदिर सहित सभी धार्मिक स्थलों पर मेडिकल जांच के बाद ही प्रवेश। डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाने होंगे। एक समय में 100 दर्शनार्थी जा सकेंगे।

Q. रेस्टोरेंट में किस तरह का प्रतिबंध रहेगा।
A. बैठकर भोजन प्रतिबंधित, रेस्टोरेंट से भोजन पार्सल की सुविधा चालू रहेगी।

Q. क्या आने वाले समय में बस व परिवहन सेवाएं बंद हाे सकती है।
A. परिस्थिति को देखकर निर्णय लिए जाएंगे।

Q. क्या एक अप्रैल से स्कूल खुलेंगे।
A. हां, एक अप्रैल से कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक के स्कूल खुलेंगे।

Q. गाडइलाइन पालन नहीं करने वालों का क्या होगा।
A. गाइड लाइन का उल्लंघन करने वाले भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई के दायरे में आएंगे।

(नोट : जवाब जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के अनुसार)

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