परिवहन विभाग की नई गाइड लाइन:भारत सीरीज के तहत रजिस्ट्रेशन होने पर वाहन ट्रांसफर करने और बेचने पर फिर लगेगा टैक्स

भारत सीरीज के तहत आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन है तो गाड़ी ट्रांसफर करने और बेचने पर दोबारा टैक्स देना होगा। ये टैक्स पहली बार करवाए गए रजिस्ट्रेशन की तरह ही गाड़ी की कीमत के अनुसार 8 से 12 फीसदी तक होगा। वहीं, जिस व्यक्ति को भारत सीरीज के रजिस्ट्रेशन नंबर की पात्रता नहीं है, उसके नाम से वाहन ट्रांसफर कराने पर सामान्य सीरीज का नंबर मिलेगा।

इस मामले में परिवहन विभाग अफसरों का कहना है कि भारत सीरीज अभी मप्र के लिए नई है। नियमों में स्पष्टता नहीं हैं। इस मामले में नियमों को स्पष्ट करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एसके झा का कहना है कि नियम स्पष्ट होने के बाद नई गाइड लाइन जारी करेंगे।

अगस्त अंत से भारत सीरीज के तहत चार राज्यों में सेटअप वाले विभागों के रजिस्ट्रेशन प्रदेश में भी शुरू हुए हैं। भोपाल से इस सीरीज के तहत रजिस्ट्रेशन संख्या करीब 50 है। त्योहारों पर इतने ही वाहनों के रजिस्ट्रेशन की संभावना है।

लेना होगा नया नंबर

यदि भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन धारक को अपना वाहन बेचना है, तब भी उसके पात्र होने पर नया नंबर लेना होगा। केंद्र ने भारत सीरीज के तहत दिए जाने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर को स्थाई नहीं माना है। इसलिए वाहन बेचने या ट्रांसफर पर संबंधित गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही टैक्स भी नए सिरे से जमा करना होगा।

पात्र होने पर ही नंबर

खरीदार को भारत सीरीज का वाहन बेचने या ट्रांसफर करने पर उसका लिए पात्र होना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं हैं तो नियमानुसार उस खरीदार को सामान्य सीरीज या ऑक्शन पर फैंसी (वीआईपी) रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। वाहन की उम्र 15 साल मानते हुए 8 साल का टैक्स किश्तों में जमा करना होगा।

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