एक से नई गाइड लाइन:घर महंगा, नई कॉलोनियों में 45% तक दरें चुकाना होगी

जिला पंजीयन विभाग 1 जुलाई से नई कलेक्टर गाइड लाइन लागू कर सकता है, क्योंकि दरें मार्च-2021 में निर्धारित हो चुकी हैं। शासन के आदेश के तहत पुरानी दरों से 30 जून तक रजिस्ट्री कार्य होगा, यानी उसके बाद 1 जुलाई से नई दरें लागू की जा सकती है। इससे नई कॉलोनियों में 45 प्रतिशत तक दरें बढ़ेंगी। ऐसे में प्रॉपर्टी धारकों को 400 की बजाए 560 व 600 रुपए की दर से रजिस्ट्री करवाना होगी। यानी 6 दिन बाद से लोगों को 160 से लेकर 200 रुपए तक ज्यादा दर चुकाना होगी।

पुरानी कॉलोनियों में भी 20 प्रतिशत तक गाइड लाइन बढ़ाई जाएगी। इसका असर प्रॉपर्टी धारकों की जेब पर पड़ेगा। उनके लिए मकान का सपना महंगा हो जाएगा। कोरोना काल व रेरा में नई कॉलोनियों के रजिस्ट्रेशन अटकने से से प्रॉपर्टी बाजार में मंदी का दौर चल रहा है। प्रॉपर्टी के सौदे कम हो रहे हैं। इस बीच दरें बढ़ाए जाने से प्रॉपर्टी कारोबार पर विपरीत असर पड़ेगा। जिले की उप मूल्यांक समितियों की ओर से आए प्रस्तावों के तहत नई कॉलोनियों में 45 प्रतिशत तक दरें बढ़ाई गई है।

160 से 200 रुपए तक ज्यादा देना होंगे
नई कॉलोनियों में वर्तमान में 330 रुपए व 400 तथा 440 रुपए तक की दरें हैं। नई
गाइड लाइन लागू होने से लोगों को 560 से 600 रुपए तक की दर पर रजिस्ट्री करवाना होगी, यानी लोगों को 160 से 200 रुपए तक ज्यादा चुकाना होंगे।
त्रिवेणी व शिप्रा विहार में पड़ेगा असर
शहर में जिस प्रॉपर्टी की दर करीब 1400 रुपए थी, वहां पर 1200 रुपए किया गया था। नई दर के तहत अब फिर से यहां की दरें 1400 रुपए हो जाएगी। त्रिवेणी विहार व शिप्रा विहार आदि कॉलोनियों में रजिस्ट्री करवाने पर 1400 रुपए की दर चुकाना होगी।

दर में वृद्धि करने से रेवेन्यू बढ़ेगा
जिला पंजीयन विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि जिन कॉलोनियों में वर्तमान में प्रॉपर्टी बिक रही है, वहां पर 40 से 50 प्रतिशत तक दर बढ़ाई है ताकि रेवेन्यू बढ़ सके। पुरानी कॉलोनियों में 20 प्रतिशत तक दरें बढ़ाई है। प्रापर्टी कारोबार से कई परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। प्रॉपर्टी के जानकारों का कहना है कि प्रॉपर्टी कारोबार को मंदी से उबारने के लिए बड़े पैकेज की आवश्यकता है। साथ ही बढ़ी हुई दरें नहीं लागू करना चाहिए, इसका प्रॉपर्टी कारोबार पर विपरीत असर पड़ेगा।

इन कॉलोनियों में होगी दर वृद्धि

  • आगर रोड पर सुरासा में विनायक ग्रीन, पैराडाइज कॉलोनी।
  • सिंहस्थ बायपास पर सिल्वर कॉलोनी।
  • देवास रोड पर शिवांश वैली, नाकोड़ा धाम।
  • इंदौर रोड की नई कॉलोनियां।

मकान की बजाए प्लॉट की रजिस्ट्री
उपपंजीयक कार्यालय में मकानों की बजाए प्लॉट की रजिस्ट्री की जा रही है। मौके पर मकान बन चुका है या निर्माणाधीन है, बावजूद प्लॉट दर्शा कर रजिस्ट्री की जा रही है और कंस्ट्रक्शन कास्ट बचाई जा रही है जो मकान की रजिस्ट्री पर लगती है। उपपंजीयक कार्यालय के अधिकारियों की प्रॉपर्टी धारकों से मिलीभगत के चलते यह चल रहा है।

शासन स्तर से अभी आदेश नहीं आए हैं

  • नई गाइड लाइन के लिए शासन से आदेश नहीं आए हैं। पूर्व आदेश के तहत 30 जून तक दरों को यथावत रखने के आदेश थे, यह अवधि अब पूरी हो रही है। मंजूलता पटेल, जिला पंजीयक

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