- उज्जैन में कला और संस्कृति को मिलेगा नया मंच, 1989.51 लाख रुपये में बनेगा प्रदेश का पहला 1000 सीट वाला ऑडिटोरियम!
- भस्म आरती: रजत के आभूषणों से किया गया बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार!
- प्रयागराज महाकुंभ के लिए न्योता देने महाकाल नगरी पहुंचे नेपाली बाबा, मायापति हनुमान मंदिर में विश्राम कर भक्तों से की चर्चा
- Simhastha 2028: घने कोहरे में उज्जैन कलेक्टर ने घाटों का किया निरीक्षण; त्रिवेणी घाट से नाव में बैठकर 29 किमी तक देखी स्थिति, दिए निर्देश
- Simhastha 2028: उज्जैन की सड़कों का होगा मेकओवर, सेंट्रल मार्किंग का काम शुरू; जल्द शुरू होगी आवासों की मार्किंग
जन्मतिथि होगी पूरी तभी मिलेगा रियायती टिकट
उज्जैन : रेलवे द्वारा हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के रियायती रेल टिकट के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियम के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को आधार कार्ड की कॉपी देने पर ही रिजर्वेशन में रियायत दी जाएगी। फिलहाल रेलवे ने नए साल से इसे स्वैच्छिक रूप से शुरू किया है लेकिन १ अप्रैल से यह अनिवार्य हो जाएगा। रेलवे द्वारा नियमों में किए गए इस बदलाव से यात्रियों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल देशभर में ५० प्रतिशत से ज्यादा आधार कार्ड ऐसे हैं जिस पर सिर्फ जन्म का वर्ष (बर्थ ऑफ ईयर) ही लिखा हुआ है लेकिन सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम (क्रिस) ने रिजर्वेशन सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया है वह यात्री के जन्म से संबंधित पूरी जानकारी मांगता है। ऐसे में अगर किसी यात्री के आधार कार्ड में जन्म से संबंधित पूरी जानकारी नहीं है यानी अगर आधार कार्ड पर सिर्फ जन्म का वर्ष लिखा है तो उसे सीनियर सिटीजन से संबंधित रियायत नहीं मिल पाएगी।
यह किया है बदलाव
रेलवे ने कंसेशन लेने वाले सीनियर सिटीजन के लिए आधार नंबर आधारित टिकट सिस्टम शुरू किया है। इसके लिए सीनियर सिटीजन को पहले चरण में ही स्वैच्छिक रूप से अपने आधार नंबर का वेरिफिकेशन करवाना होगा। यह प्रक्रिया उन्हें ३१ मार्च के पहले पूरी करना होगी। १ अप्रैल से सभी सीनियर सिटीजन आधार कार्ड के नंबर का टिकटिंग के दौरान उपयोग कर सकेंगे। यानी बिना आधार नंबर के सीनियर सिटीजन को कंसेशन वाला टिकट नहीं मिलेगा।
वेरिफिकेशन की यह कवायद इसीलिए की जा रही है जिससे सीनियर सिटीजन आसानी से कंसेशन वाला रिजर्व टिकट ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन टिकटिंग के दौरान भी प्राप्त कर सकें। जो सीनियर सिटीजन वर्तमान में पूरा किराया देकर रेल टिकट लेते हैं, उनके लिए आधार का वेरिफिकेशन वैकल्पिक होगा। केवल कंसेशन लेने वाले सीनियर सिटीजन को ही आधार नंबर का वेरिफिकेशन जरूरी होगा।
परिचय-पत्र अनिवार्य
१ अप्रैल से सीनियर सिटीजन को अनिवार्य रूप से आधार या अन्य कोई परिचय-पत्र रखना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें संबंधित श्रेणी की यात्रा का पूरा किराया चुकाना होगा।
अनरिजर्व टिकट के लिए पुराने नियम ही
अनरिजर्व टिकट के लिए कंसेशन लेने के लिए सीनियर सिटीजन के लिए पुराने नियम ही लागू रहेंगे। इसके लिए उन्हें अलग से कोई वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं होगी। पुराने नियमों के आधार पर ही उन्हें अनरिजर्व टिकट पर कंसेशन मिलता रहेगा।