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राज्य बीमारी सहायता निधि के तहत 42 लाख 99 हजार की सहायता
राज्य बीमा सहायता निधि योजना अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में उज्जैन जिले में 46 प्रकरणों में 42 लाख 99 हजार रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है।
राज्य बीमारी सहायता निधि अन्तर्गत प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के सदस्यों को 21 चिन्हित गंभीर जीवन घातक बीमारियों से पीड़ित होने पर न्यूनतम 25 हजार रूपये से अधिकतम दो लाख रूपये तक चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। मरीज राज्य शासन द्वारा चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाज करवा सकता है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.प्रदीप व्यास ने यह जानकारी देते हुए बताया कि म.प्र.राज्य बीमारी सहायता निधि योजना अन्तर्गत सहायता राशि प्राप्त करने हेतु रोगी को जिला चिकित्सालय में सीएमएचओ को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर देना होता है। आवेदन-पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन का प्रमाण-पत्र भी देना अनिवार्य है। ऐसे सभी प्रकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत 10 दिवस में निराकृत करने का प्रावधान है।