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शहर में बिल्डरों के कारनामें…कानड़ी और मोढ़ का सरकारी जमीन पर कब्जा
उज्जैन। शहर में कालोनियां काटने के बहाने शासकीय जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा करने वाले बिल्डरों पर तहसीलदार द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर रोड़ पर कालोनी काटने वाले महेश कनड़ी और सुरेश मोढ़ के अवैध अतिक्रमण को तोडऩे के साथ तहसीलदार ने 8.95 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इंदौर रोड़ हरिफाटक मार्ग पर महेश कानड़ी निवासी अर्जुन नगर और सुरेश मोढ़ निवासी अलखधाम कालोनी ने शिवालय नाम से कालोनी काटी थी। इसी कालोनी का सर्वे नंबर 56 रकबा 0.283 के मामले में 0.137 हेक्टेयर पर कालोनाइजरों द्वारा 8 फीट ऊंची पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण किया गया।
इसकी शिकायत तहसीलदार को प्राप्त हुई थी जिसमें बताया गया था कि शासकीय भूमि पर कालोनाइजरों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है। इस पर तहसीलदार सुदीप मीणा द्वारा हल्का पटवारी से जांच करवाई गई जिसमें निर्माण अवैध पाया गया जिसमें प्रकरण दर्ज करने के साथ कालोनाइजरों को शोकॉज नोटिस जारी किये गये थे। तहसीलदार सुदीप मीणा ने बताया कि जहां पर दीवार का निर्माण किया है वह सरकारी रास्ता है। उसे तोडऩे के आदेश दिये और कालोनाइजर पर 8 लाख 95 हजार रुपये का अर्थदंड किया गया है।
मिल सकती है और भी अनियमितताएं
सूत्रों ने बताया कि उक्त कालोनाइजरों द्वारा शहर में अनेक स्थानों पर कालोनियां काटी गई हैं यदि इन कालोनियों की भी जांच की जाये तो और भी कई अनियमितताएं सामने आ सकती हैं। कानड़ी के बारे में सूत्र बताते हैं कि इनके द्वारा कालोनियों में प्लाट बुक कर लोगों से रुपये लेने के बाद भी उन्हें प्लाट उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं।