हत्या के आरोपी पिता-पुत्र को दोहरी उम्रकैद:पत्नी के सामने की थी पति और ससुर की हत्या

उज्जैन के पास झारड़ा में बहु चर्चित दोहरे हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। सनसनीखेज ह्त्या काण्ड में न्यायालय ने रंजिश में पिता-पुत्र की हत्या करने वाले दोषी को दोहरी उम्र कैद के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है।

झारडा के समीप ग्राम नरेंद्र खेड़ा में पत्नी के सामने पति और और ससुर की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोहरे उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरअसल करीब 2 वर्ष पूर्व नागूसिंह खेत में बने मकान पर परिवार के साथ रहते थे। जमीन विवाद में गांव का भैरूसिंह रंजिश रखता था। इसी के चलते भैरुसिंह ने नागूसिंह और उसके बड़े बेटे विक्रमसिंह की घर में घूसकर गला रेत कर हत्या कर दी थी। बेरहमी से किए गए बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने पर केस दर्ज किया था। मामले में अब तक की सुनवाई के बाद महिदपुर के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश साबिर अहमद खान ने मंगलवार को फैसला सुनाया। उन्होंने भेरूसिंह को दोषी सिद्ध होने पर दोहरी उम्रकैद व बीस हजार रुपए अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक अजय वर्मा ने रखा। जानकारी उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने दी।

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