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हत्यारों को आजीवन कारावास, मां के सामने मारी थी गोली
उज्जैन | दोसाल पहले कायथा थाना क्षेत्र में दो साल पहले गोली मारकर की गई हत्या के मामले में गुरुवार को न्यायालय ने दो आरोपियों को हत्या का दोषी सिद्ध होने पर आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है। मामला मार्च 2015 का है। कायथा थाना क्षेत्र के ग्राम बोरदा में दो साल पहले 70 वर्षीय वृद्धा रामूबाई के बेटे देवीसिंह की दो लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। देवीसिंह शाम के समय मां के साथ घर के सामने वाले ओटले पर बैठा था। इसी दौरान बाइक पर गोविंद सिंह मंसु पिता कमल सिंह राजपूत आए और रामू बाई के सामने उसके बेटे देवीसिंह को गोली मार दी। ग्रामीण उसे अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ते में ही देवीसिंह की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था। अपर सत्र न्यायाधीश अलका दुबे ने सजा सुनाई।